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हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला, CM धामी ने की बैठक, कहा- कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी सरकार - अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की कार्रवाई

हल्द्वानी के वनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण का मामला कोर्ट में है. जिस पर सीएम धामी का कहना है कि सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी. इसके अलावा सीएम धामी कहा कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी है. किसी भी सूरत में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बख्शा नहीं जाएगा.

CM Pushkar Dhami
सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान
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Published : May 15, 2023, 10:04 PM IST

सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान.

देहरादूनः वनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान सीएम धामी ने सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण की जानकारी ली और कोर्ट के आदेशों का सही ढंग से पालन करने के निर्देश दिए. इस मामले पर 5 जून को कोर्ट में सुनवाई होनी है. उससे पहले सीएम धामी ने स्थितियों की जानकारी के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और राजस्व अध्यक्ष समेत तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की. वहीं, सीएम धामी ने कहा कि जो विधि सम्मत होगा, वो किया जाएगा.

हल्द्वानी के वनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण का मामला कोर्ट में लंबित है. यही वजह है कि राज्य सरकार और अतिक्रमण भूमि पर बसी हुई जनता को कोर्ट के फैसले का इंतजार है. वहीं, बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो विधि सम्मत है और कोर्ट का जो निर्णय व आदेश होगा, राज्य सरकार उसका पालन करेगी. बता दें कि लंबे समय से वनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण का मामला चल रहा है. यहां लाखों की संख्या में लोग बसे हुए हैं.
ये भी पढ़ेंः अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला करने वाले 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज

वही, उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई के सवाल पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, उसे हटाया जाएगा. इसके लिए सरकार का अभियान जारी है. साथ ही कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा. जब तक पूरा अतिक्रमण हटा नहीं दिया जाता. इतना ही नहीं सीएम धामी ने कहा कि वो चाहते हैं कि सरकारी भूमि पर जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, वो खुद ही उसे हटा लें. उन्होंने कहा कि कई लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाने की बात उनसे कही है.

क्या था मामलाः गौर हो कि बीती 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण एक हफ्ते के भीतर खाली करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद 78 एकड़ में 4,563 घर तोड़े जाने का आदेश हुआ था. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे देते हुए अगली सुनवाई 7 फरवरी नियत की. वहीं, हल्द्वानी के वनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण पर 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां एएसजी एश्वर्या भाटी ने अपनी बात रखी. जिसके बाद एएसजी एश्वर्या भाटी के अनुरोध पर अगली सुनवाई तक स्थगित किया गया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने था कहा कि 8 हफ्ते तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होगी.

सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान.

देहरादूनः वनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान सीएम धामी ने सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण की जानकारी ली और कोर्ट के आदेशों का सही ढंग से पालन करने के निर्देश दिए. इस मामले पर 5 जून को कोर्ट में सुनवाई होनी है. उससे पहले सीएम धामी ने स्थितियों की जानकारी के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और राजस्व अध्यक्ष समेत तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की. वहीं, सीएम धामी ने कहा कि जो विधि सम्मत होगा, वो किया जाएगा.

हल्द्वानी के वनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण का मामला कोर्ट में लंबित है. यही वजह है कि राज्य सरकार और अतिक्रमण भूमि पर बसी हुई जनता को कोर्ट के फैसले का इंतजार है. वहीं, बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो विधि सम्मत है और कोर्ट का जो निर्णय व आदेश होगा, राज्य सरकार उसका पालन करेगी. बता दें कि लंबे समय से वनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण का मामला चल रहा है. यहां लाखों की संख्या में लोग बसे हुए हैं.
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वही, उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई के सवाल पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो भी अवैध अतिक्रमण है, उसे हटाया जाएगा. इसके लिए सरकार का अभियान जारी है. साथ ही कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा. जब तक पूरा अतिक्रमण हटा नहीं दिया जाता. इतना ही नहीं सीएम धामी ने कहा कि वो चाहते हैं कि सरकारी भूमि पर जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, वो खुद ही उसे हटा लें. उन्होंने कहा कि कई लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाने की बात उनसे कही है.

क्या था मामलाः गौर हो कि बीती 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण एक हफ्ते के भीतर खाली करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद 78 एकड़ में 4,563 घर तोड़े जाने का आदेश हुआ था. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे देते हुए अगली सुनवाई 7 फरवरी नियत की. वहीं, हल्द्वानी के वनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण पर 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां एएसजी एश्वर्या भाटी ने अपनी बात रखी. जिसके बाद एएसजी एश्वर्या भाटी के अनुरोध पर अगली सुनवाई तक स्थगित किया गया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने था कहा कि 8 हफ्ते तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होगी.

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