देहरादून: प्रदेश में पूर्व सैनिक परिवार के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर निर्धारित नियमों में शिथिलता लाई गई है. दरअसल राज्य में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग पूर्व सैनिक परिवारों के छात्रों को पढ़ाई के लिए कक्षा 11 से स्नातक तक के लिए छात्रवृत्ति देता है.
बता दें कि अब तक कक्षा 11 से स्नातक तक छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों को 70 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन अब इसमें बदलाव किए गए हैं. अब 50 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्रों को भी छात्रवृत्ति दिए जाने का फैसला लिया गया है. इस फैसले के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्व सैनिक परिवारों के छात्र बड़ी संख्या में इसके दायरे में आ पाएंगे.
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पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 70 प्रतिशत अंक की जगह अब 60 प्रतिशत अंक कर दिया गया है. इसके साथ ही प्रशिक्षण के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक में पहाड़ी क्षेत्रों के छात्रों को रियायत देते हुए 70 प्रतिशत की जगह 60 से 65 प्रतिशत का नियम रखा गया है.