देहरादून: राजधानी की भ्रष्टाचार निरोधक सीबीआई कोर्ट में ऐसा वाक्यां सामने आया, जब भ्रष्टाचार की काली कमाई में बेटे के साथ मां को सजा का हिस्सेदार बनना पड़ा. आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन को अदालत से 7 साल की कठोर सजा मिली है. साथ ही काली कमाई में संलिप्त मां को भी कोर्ट में एंबुलेंस के सहारे हाजिर होना पड़ा, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण एंबुलेंस में ही सजा का ऐलान किया गया. कोर्ट ने आयुक्त श्वेताभ सुमन की मां को एक साल की कठोर सजा सुनाई है.
आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन विगत कई वर्षों से हर तरह से अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सारी काली कमाई को अपनी 90 वर्षीय मां गुलाब देवी के नाम करता रहा. इस मामले में कोर्ट ने मां गुलाब देवी को दोषी करार दिया साथ ही एक साल कैद की सजा सुनाई है. आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन ने अदालत से अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए सजा कम करने की गुहार लगाई, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए कोर्ट परिसर में लाया गया था.
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बता दें कि वर्ष 2005 सीबीआई ने आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े 14 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की. सीबीआई में करोड़ों बेनामी संपत्तियों का खुलासा किया, जोकि आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन की मां, जीजा और अन्य करीबियों के नाम की गई थी. साथ ही आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन ने अपने गृह राज्य बिहार में अपनी मां के नाम 90 एकड़ बेनामी जमीन और देहरादून के पॉश इलाके राजपुर में करोड़ों रुपये की आलीशान कोठी नाम की हुई थी.
राजधानी स्थित भ्रष्टाचार निरोधक विशेष सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दोषी आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन को अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई. साथ ही CBI स्पेशल कोर्ट ने सुमन पर साढ़े तीन करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 18 महीने का अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी.