प्रयागराज/देहरादून: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि (Narendra Giri Death Case) के मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने के लिए प्रयागराज कोर्ट (Prayagraj Court) में अर्जी दी है. सीबीआई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आनंद गिरि (Anand Giri) के साथ ही आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का नार्को टेस्ट करवाएगी. सीबीआई की नार्को टेस्ट के इजाजत वाली इस अर्जी पर कोर्ट में 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि के संदिग्ध सुसाइड मामले की जांच कर रही सीबीआई अभी तक किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंची है. यही वजह है कि अब सीबीआई सुसाइड नोट के अनुसार आरोपी बनाए गए महंत नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि के साथ ही लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आद्या तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी का नार्को टेस्ट करवाना चाहती है.
18 अक्टूबर को होगी सुनवाई: सीबीआई की तरफ से कोर्ट में मंगलवार को अर्जी दाखिल की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने आनंद गिरि के वकीलों को भी अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है. कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की है. नार्को टेस्ट करवाने की इस अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.
महंत नरेंद्र गिरि के सुसाइड मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक जांच कर रही है. सीबीआई को कई दिन की जांच के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं. सीबीआई लगातार पूछताछ और जांच करके केस से जुड़े सुबूत तलाश रही है, लेकिन जांच शुरू हुए कई दिन बीतने के बावजूद सीबीआई अभी तक किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. जिस वजह से अब सीबीआई आनंद गिरि का नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी कर चुकी है.
सच जानने के लिए जरूरी है नार्को टेस्ट: जिस वीडियो के वायरल होने के डर से महंत नरेंद्र गिरि के सुसाइड करने की बात कही जा रही है. उस वीडियो से जुड़ी ठोस जानकारी जांच एजेंसी को अभी तक नहीं मिल सकी है. जिस वजह से सीबीआई वीडियो की तलाश प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक कर रही है.
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मठ से जुड़े लोगों के साथ ही नरेंद्र गिरि और आनंद गिरि के करीबियों से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है. अब सीबीआई उस वीडियो के बारे में जानकारी करने के लिए ही आरोपी आनंद गिरि समेत तीनों का नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी कर चुकी है. सीबीआई की नार्को टेस्ट वाली अर्जी पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
नार्को टेस्ट के लिए सीबीआई ने कोर्ट से मांगी इजाजत: आनंद गिरि का नार्को टेस्ट करवाने के लिए सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है. क्योंकि इस जांच के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी है और कोर्ट की अनुमति के बिना नार्को टेस्ट करवाना संभव नहीं है. यही वजह है कि सीबीआई की तरफ से कोर्ट में अर्जी देकर वीडियो के साथ ही घटना की सत्यता जांचने के लिए नार्को टेस्ट करवाने की अनुमति मांगी गई है.
कोर्ट की अनुमति के बिना नार्को टेस्ट तभी संभव है, जब आरोपी खुद इस जांच के लिए अपनी रजामंदी प्रदान करे. लेकिन ज्यादातर मामलों में आरोपी खुद से इजाजत नहीं देते हैं. लिहाजा, एजेंसी को इस जांच के लिए कोर्ट से ही अनुमति लेनी पड़ती है. जबकि कोर्ट भी अनुमति देने से पहले आरोपियों की उम्र और स्वास्थ्य की जांच करवाई जाती है. जिसके बाद स्वास्थ्य रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट नार्को टेस्ट की अनुमति देता है.
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आनंद गिरि के वकील भी रखेंगे अपना पक्ष: सीबीआई ने आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है. 18 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान आनंद गिरि के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे.
आनंद गिरि के वकील विजय द्विवेदी का कहना है कि वो जेल में बंद आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों से भी इस मामले पर बात करेंगे कि नार्को टेस्ट करवाने के लिए उनकी क्या राय है. अगर, आनंद गिरि और तीनों आरोपी अपनी रजामंदी से नार्को टेस्ट करवाना चाहते हैं तो ठीक है. अगर वो नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो उनके वकील सीबीआई की अर्जी का विरोध करेंगे.