देहरादूनः उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (Uttarakhand Public Service Commission) की साल 2018-19 में हुई उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा 'प्रवक्ता संवर्ग- समूह ग' (लेक्चरर) परीक्षा (UPSC Lecturer Recruitment Exam 2018-19) मामले पर महिला द्वारा आयोग के सदस्य पर अनुचित शारीरिक मांग करने और रुपए मांगने की शिकायत पर मुकदमा (Case filed against UPSC member) दर्ज कर लिया गया है. उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि देहरादून एसएसपी को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है.
जानकारी के मुताबिक, महिला का आरोप है कि वर्ष 2018-19 में उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग- समूह ग) की लिखित परीक्षा पास करने के बाद उन्हें महिला व सामान्य वर्ग में साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया. आरोप है कि साक्षात्कार के बाद आयोग के सदस्य ने उन्हें दस्तावेज दुरुस्त करने के नाम पर फोन किया और रुपयों शारीरिक संबंध बनाने की मांग की गई.
शिकायतकर्ता महिला ने जब लोक सेवा आयोग के आरोपित सदस्य से फोन पर बातचीत की तो सामने वाले ने महिला को आश्वासन देते हुए कहा कि आने वाली अन्य भर्तियों में उनका काम हो जाएगा. ऐसे में महिला ने इस तरह धोखाधड़ी की शिकायत देहरादून एसएसपी और डीजीपी अशोक कुमार को मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से एक फोन बातचीत का ऑडियो क्लिप सहित शिकायती पत्र भेजा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे प्रकरण की जांच डीजीपी अशोक कुमार ने देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर को सौंपी है.
मुकदमा दर्ज करने को इंद्रेश मैखुरी ने बताया सकारात्मक: वहीं, भाकपा (माले) के गढ़वाल संयोजक इंद्रेश मैखुरी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की दिशा में मामला बढ़ा है. यह सकारात्मक बात है. लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में किसी महिला अभ्यर्थी का या किसी सामान्य अभ्यर्थी का इस तरह का उत्पीड़न ना किया जा सके. बता दें कि इंद्रेश मैखुरी ने इस प्रकरण को लेकर सबसे पहले मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और राज्य महिला आयोग को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी.