मसूरी: नगर पालिका परिषद की भूमि को खुर्दबुर्द कर अवैध रूप से कब्जा व निर्माण करने वाले रघु प्रताप सिंह, विकास चंद्र, संतोष थापली, देव प्रसाद पांडे, जोगेश्वर दास, अनिलधर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 120E,420, 467, 468, 471 के तहत मसूरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मसूरी नगर पालिका परिषद के कार्यवाहक कर अधीक्षक गिरीश चंद्र सेमवाल ने एसआईटी भूमि की जांच रिपोर्ट के आधार पर ये मुकदमा दर्ज किया है.
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मसूरी नगर पालिका परिषद की बेश कीमती जमीनों को खुर्दबुर्द करने के मामले में भूमि संबंधित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने मसूरी नगर पालिका द्वारा बार्लोगंज स्थित वाइट हाउस के पास की पालिका की जमीन पर कब्जा पाये जाने की संस्तुति की है. इसके बाद मसूरी पुलिस ने विभिन्न लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पालिका की उक्त 759.52 वर्ग मीटर भूमि अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1937 में राम सिंह निवासी ग्राम भट्टा से रिक्शा स्टैंड के लिए अधिग्रहित की थी. रघु प्रताप सिंह ने उक्त भूमि की पावर ऑफ अटार्नी विकास चंद्रा के नाम 19 जुलाई 2011 को कर दी. विकास चंद्रा ने 9 सितंबर 2011 को संतोष थापली निवास क्यारकुली को जमीन बेच दी. फिर संतोष थापली ने उक्त जमीन को 22 अगस्त 2014 को होटल वाइट हाउस के मालिक अनिलधर को बेच दी थी.
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अब इस भूमि पर अनिलधर ने कमरे और पार्किंग का निर्माण करवा दिया है. इसी भूमि के कुछ भाग में होटल हाईलैंड के मालिक और गोपाल सिंह चैहान का भी कब्जा है. जिसकी जांच के लिए पूर्व में जिलाधिकारी ने एक टीम गठित की थी. जांच में पालिका की भूमि पर कब्जा पाया गया है. जिस पर मसूरी पुलिस ने विभिन्न लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना उप निरीक्षक नीरज सिंह कठैत को दी गई है.