मसूरीः कोतवाली में मसूरी पालिका के अधिशासी अधिकारी की शिकायत पर पेयजल निगम व संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज (FIR registered against drinking water contractor) किया गया है. मामले की जांच उप निरीक्षक शोएब अली को सौंपी गई है. मामला मसूरी की बदहाल सड़कों का है. डीएम ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.
ये है मामलाः पहाड़ों की रानी मसूरी की क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर जिलाधिकारी द्वारा लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. निर्देश पर काम करने हुए मसूरी पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी द्वारा कोतवाली पर शिकायत पत्र दिया गया. शिकायत में कहा गया कि कुछ महीने पहले मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में माल रोड व अन्य स्थानों पर मसूरी पेयजल निगम द्वारा मसूरी यमुना पेयजल योजना (Mussoorie Yamuna Drinking Water Scheme) के तहत पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया गया था. इसमें पेयजल निगम द्वारा ठेकेदार के माध्यम से मसूरी की सड़कों को खोदकर उसमें पाइप लाइन बिछाई गई.
इसके बाद पेयजल निगम व ठेकेदार द्वारा उक्त सड़कों की मरम्मत की गई. लेकिन सड़क की मरम्मत करते हुए निम्न गुणवत्ता का कार्य किया. इस कारण मसूरी की सड़कों में काफी गड्ढे हो गए. सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई. उन्होंने बताया कि कई बार इस संबंध में पेयजल के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने का आग्रह किया गया. लेकिन पेयजल निगम द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया.
वहीं, मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह कोहली ने बताया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मसूरी की शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए पेयजल निगम व संबंधित ठेकेदार के खिलाफ अपराध संख्या 68/2022 धारा 288 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इसकी विवेचना उप निरीक्षक शोएब अली को सौंपी गई है.