देहरादूनः उत्तराखंड में प्रोक्योरमेंट रूल पर संशोधन को लेकर विधानसभा में मंत्रिमंडलीय उप समिति की अहम बैठक हुई. जिसमें निर्माण कार्य में कई संशोधनों की सिफारिशें तैयार की गई हैं. खास बात ये है कि इस दौरान बेरोजगार और उत्तराखंड आने वाले युवाओं के लिए भी कुछ खास सिफारिश रखी गई है.
प्रदेश में निर्माण कार्यों को लेकर कैबिनेट की ओर से बनाई गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने बैठक की. इस दौरान निर्माण कार्यों से जुड़े रजिस्टर्ड ठेकेदारों के लिए कुछ खास संशोधन भी किए गए हैं. इतना ही नहीं ठेकेदारों की एक नई कैटेगरी को भी इंटरड्यूस करने की सिफारिश की गई है. जिसमें अनुभवहीन युवाओं के लिए E कैटेगरी बनाई गई है.
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इन कैटेगरी के तहत ठेकेदारों के लिए की गई सिफारिश
- E कैटेगरी किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और कोई भी अनुभवहीन रजिस्टर ठेकेदार इस कैटेगरी में 25 लाख तक का काम कर सकेगा. उधर, दूसरी कैटेगरी में तय रकम को बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है.
- D कैटेगरी में अब तक 50 लाख तक का काम पंजीकृत ठेकेदार कर सकते थे. जिसे बढ़ाकर 75 लाख करने की सिफारिश की गई है.
- C कैटेगरी के ठेकेदार अब तक एक करोड़ का काम कर सकते हैं. इसे बढ़ाकर डेढ़ करोड़ किया गया है.
- B कैटेगरी के ठेकेदार दो करोड़ तक का काम कर सकते हैं. इसे बढ़ाकर तीन करोड़ तक करने की सिफारिश की गई है.
- A कैटेगरी के ठेकेदार दो करोड़ तक के काम कर सकते हैं. इसे बढ़ाकर 3 करोड से अधिक करने की सिफारिश की गई है. बैठक के दौरान सभी विभागों में इसके लिए एक नियम बनाने की भी सिफारिश की गई.
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उधर, वर्क आर्डर के रूप में अब तक ढाई लाख तक का काम दिया जा सकता है, जिसे बढ़ाते हुए अब 31 मार्च 2022 तक 15 लाख करने की सिफारिश की गई है. इसके अलावा 25 लाख तक से अधिक के लिए ई-टेंडर का नियम है. जिसमें संशोधन करने के साथ 50 लाख से अधिक के लिए ई-टेंडर करने की सिफारिश की गई है. बैठक में यह भी तय किया गया कि यदि कोई बड़ा निर्माण कार्य होता है तो उसे छोटे-छोटे पैक में भी दिए जाने की सिफारिश की गई है.