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कैबिनेट मीटिंग: चाहिये VIP नंबर 001 और 786 तो देने होंगे 1 लाख, जानें- अन्य प्रमुख फैसले

मुख्यमंत्री आवास में सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में 19 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंत्रिमंडल मुहर लगी है.

सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हुई..
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Published : Aug 13, 2019, 9:55 AM IST

Updated : Aug 13, 2019, 8:07 PM IST

देहरादून: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुहर लगी है. बैठक में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, अरविंद पांडेय और मदन कौशिक मौजूद रहे. इस बैठक में कैबिनेट में कुल 21 बिंदु सामने आये थे, जिसमें से 19 बिन्दुओं पर मुहर लगी है.

मदन कौशिक ने कैबिनेट फैसले की दी जानकारी.

कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी गई साथ ही चमोली आपदा और टिहरी दुर्घटना में मृतक लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई. मंत्रिमंडल ने कॉर्बेट में Man Vs Wild शूट करने पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. साथ ही कैबिनेट ने चंद्रयान-2 की सफलता, कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और तीन तलाक पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा.

ये भी पढ़े: Man vs. Wild: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को इस अफसर ने दिया करारा जवाब

राज्य के शुगर मिलों में 403 करोड़ के लंबित भुगतान पर सरकार ने निर्णय लेते हुए कहा है कि 2019-20 के सत्र में पूर्व के लाइसेंस धारकों को नया लाइसेन्स लेना जरूरी नहीं है. हालांकि नया लाइसेंस भी लिया जा सकता है, जिसमें कुछ छूट भी दी जाएगी.

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले

  • न्याय विभाग की उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में आंशिक संशोधन किया गया है.
  • उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सिविल न्यायालय अधिष्ठान में नाम परिवर्तित करते हुए उत्तराखंड और नैनीताल को संशोधित किया गया है. जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड और इलाहाबाद की जगह नैनीताल किया गया है.
  • न्यायिक सेवा नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है.
  • उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी सेवा नियमावली 2019 के धारा 8प. में संशोधन किया गया है.
  • गंगोत्री राष्ट्रीय उड्डयन में इको सेंसेटिव जोन में संशोधन किया गया है. इको सेंसेटिव जोन से कई गांवों को बाहर किया गया है. जिसके बाद से 28 प्रकार के कार्यों को ग्रामीण इस्तेमाल में ला सकते हैं. साथ ही खनन प्राधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ग्रामीण खनन भी कर पाएंगे.
  • नंधौर वन्य जोन के इको सेंसेटिव जोन में संसोधन किया गया है. नंधौर ईको सेंसिटिव जोन से डांडा, कठोल, सहित 3 गांवो को किया गया है.
  • मोटर नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसमें धारा 52 135 179, आदि में संशोधन किया गया है. साथ ही वीआईपी नंबर 001 और 786 के मिनिमम बोली को बढ़ाकर एक लाख कर दिया है. वहीं 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 के नंबर लेने के लिए 25 हजार की बोली लगेगी.
  • परिवहन कर अधिकारी द्वितीय की वर्दी में भी आंशिक परिवर्तन किया गया है. बटन के बदले स्टार और काले जूते की जगह भूरे जूते मान्य किए गए हैं.
  • उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन ऐजेंसी के ढांचे को मंजूरी, 171 पद स्वीकृत किए गए हैं.
  • उच्च शिक्षा में आंशिक संशोधन, सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सी लीव ओर बि लीव और एम लीव को मान्य किया गया है.
  • एनडीए और आईएमए के अलावा एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार देने को मंजूरी मिल गई है.
  • उत्तराखंड अधिनस्त वन सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है. जिसमें पहले लिखित परिक्षा होगी, जिसके बाद शारीरिक दक्षता की जांच होगी.
  • उत्तराखंड लेखा परीक्षा, राजपत्रिका सेवा नियमावली लायी गई.
  • विश्व बैंक से पोषित, योजन के तहत किये जाने वाले कार्यों के लिए, पहली अर्बन अर्धनगरी क्षेत्र के लिए पेयजल नियमावली को मंजूरी मिली है. जिससे 35 गांवों को लाभ मिलेगा.
  • राज्य पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन निदेशालय अब पर्यावरण मंत्रालय के नाम से कार्य करेगा. पर्यावरण मंत्रालय के चार विभाग कार्यरत होंगे. जिनमें निदेशालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बायो डाइवर्सिटी बोर्ड या स्टेट इनवीरोंमेंट इम्पैक्ट अस्सिसमेन्ट अथॉरिटी और स्टेट इनवीरोंमेंट इम्पैक्ट कमेटी होगी.
  • उत्तराखंड अधिनिष्ट वन सेवा अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें लिखित परीक्षा पहले होगी फिर शारिरिक परीक्षा होगी.
  • हिल्ट्रॉन की नियमावली को भी मंजूरी मिली है. पुरुकुल गांव से रोप-वे 8 करोड़ 55 लाख रुपये की दर से बनने वाले PPP मोड़ पर रकम दो किश्तों में जमा करने की अनुमति दी गई. जिसके बाद से 150 दिन में सरकार जरूरी कार्य पूरा करके देगी. ऐसा नहीं होने पर सरकार को पेनल्टी भरनी होगी.

देहरादून: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुहर लगी है. बैठक में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, अरविंद पांडेय और मदन कौशिक मौजूद रहे. इस बैठक में कैबिनेट में कुल 21 बिंदु सामने आये थे, जिसमें से 19 बिन्दुओं पर मुहर लगी है.

मदन कौशिक ने कैबिनेट फैसले की दी जानकारी.

कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी गई साथ ही चमोली आपदा और टिहरी दुर्घटना में मृतक लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई. मंत्रिमंडल ने कॉर्बेट में Man Vs Wild शूट करने पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. साथ ही कैबिनेट ने चंद्रयान-2 की सफलता, कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और तीन तलाक पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा.

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राज्य के शुगर मिलों में 403 करोड़ के लंबित भुगतान पर सरकार ने निर्णय लेते हुए कहा है कि 2019-20 के सत्र में पूर्व के लाइसेंस धारकों को नया लाइसेन्स लेना जरूरी नहीं है. हालांकि नया लाइसेंस भी लिया जा सकता है, जिसमें कुछ छूट भी दी जाएगी.

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले

  • न्याय विभाग की उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में आंशिक संशोधन किया गया है.
  • उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सिविल न्यायालय अधिष्ठान में नाम परिवर्तित करते हुए उत्तराखंड और नैनीताल को संशोधित किया गया है. जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड और इलाहाबाद की जगह नैनीताल किया गया है.
  • न्यायिक सेवा नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है.
  • उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी सेवा नियमावली 2019 के धारा 8प. में संशोधन किया गया है.
  • गंगोत्री राष्ट्रीय उड्डयन में इको सेंसेटिव जोन में संशोधन किया गया है. इको सेंसेटिव जोन से कई गांवों को बाहर किया गया है. जिसके बाद से 28 प्रकार के कार्यों को ग्रामीण इस्तेमाल में ला सकते हैं. साथ ही खनन प्राधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ग्रामीण खनन भी कर पाएंगे.
  • नंधौर वन्य जोन के इको सेंसेटिव जोन में संसोधन किया गया है. नंधौर ईको सेंसिटिव जोन से डांडा, कठोल, सहित 3 गांवो को किया गया है.
  • मोटर नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसमें धारा 52 135 179, आदि में संशोधन किया गया है. साथ ही वीआईपी नंबर 001 और 786 के मिनिमम बोली को बढ़ाकर एक लाख कर दिया है. वहीं 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 के नंबर लेने के लिए 25 हजार की बोली लगेगी.
  • परिवहन कर अधिकारी द्वितीय की वर्दी में भी आंशिक परिवर्तन किया गया है. बटन के बदले स्टार और काले जूते की जगह भूरे जूते मान्य किए गए हैं.
  • उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन ऐजेंसी के ढांचे को मंजूरी, 171 पद स्वीकृत किए गए हैं.
  • उच्च शिक्षा में आंशिक संशोधन, सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सी लीव ओर बि लीव और एम लीव को मान्य किया गया है.
  • एनडीए और आईएमए के अलावा एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार देने को मंजूरी मिल गई है.
  • उत्तराखंड अधिनस्त वन सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है. जिसमें पहले लिखित परिक्षा होगी, जिसके बाद शारीरिक दक्षता की जांच होगी.
  • उत्तराखंड लेखा परीक्षा, राजपत्रिका सेवा नियमावली लायी गई.
  • विश्व बैंक से पोषित, योजन के तहत किये जाने वाले कार्यों के लिए, पहली अर्बन अर्धनगरी क्षेत्र के लिए पेयजल नियमावली को मंजूरी मिली है. जिससे 35 गांवों को लाभ मिलेगा.
  • राज्य पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन निदेशालय अब पर्यावरण मंत्रालय के नाम से कार्य करेगा. पर्यावरण मंत्रालय के चार विभाग कार्यरत होंगे. जिनमें निदेशालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बायो डाइवर्सिटी बोर्ड या स्टेट इनवीरोंमेंट इम्पैक्ट अस्सिसमेन्ट अथॉरिटी और स्टेट इनवीरोंमेंट इम्पैक्ट कमेटी होगी.
  • उत्तराखंड अधिनिष्ट वन सेवा अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें लिखित परीक्षा पहले होगी फिर शारिरिक परीक्षा होगी.
  • हिल्ट्रॉन की नियमावली को भी मंजूरी मिली है. पुरुकुल गांव से रोप-वे 8 करोड़ 55 लाख रुपये की दर से बनने वाले PPP मोड़ पर रकम दो किश्तों में जमा करने की अनुमति दी गई. जिसके बाद से 150 दिन में सरकार जरूरी कार्य पूरा करके देगी. ऐसा नहीं होने पर सरकार को पेनल्टी भरनी होगी.
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Last Updated : Aug 13, 2019, 8:07 PM IST
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