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पुलिस पर हमला करने वाले बॉक्सर को 7 साल की सजा, 11 हजार रुपए का भी लगा अर्थदंड

शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए देहरादून कोर्ट ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में धारा 337 के तहत आरोपी राजेंद्र पुंडीर उर्फ राजू बॉक्सर को 6 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. उधर, घटना में प्रयुक्त होने वाले चाकू की बरामदी पर आर्म्स एक्ट के तहत 1 साल की अतिरिक्त सजा और 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

चीता पुलिस पर चाकू से हमले के जुर्म में बॉक्सर को 7 साल की सजा
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Published : Jun 7, 2019, 4:38 PM IST

देहरादून: बीते 2013 में दो पुलिस कर्मियों पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में कोर्ट ने एक बॉक्सर को सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसमें चाकू से जानलेवा हमले के मामले में 6 साल और आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी करार देते कोर्ट ने एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने जुर्माना की धनराशि अदा ना करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश भी दिया हैं.


बता दें कि बीते 29 सितंबर 2013 की रात को नेशविला रोड पर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी. इस दौरान मामला शांत करने घटनास्थल पर पहुंचे चीता पुलिस के दो सिपाही अंगेश्वर और अनुज पर राजू बॉक्सर ने धारदार चाकू से हमला कर दिया था. इस हमले में दोनों सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिन्हें बाकी सिपाहियों ने अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां पर इलाज के बाद दोनों सिपाहियों की जान बची थी. वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बॉक्सर राजू फरार हो गया था. जिसपर पुलिस ने उसके ऊपर 5 हजार रुपये इनाम भी लगाया था.

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वहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को एक साल के बाद धर दबोचा था. जहां पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जानलेवा घटना के तहत आरोपी पर सबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. इसी क्रम में शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए देहरादून कोर्ट ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में धारा 337 के तहत आरोपी राजेंद्र पुंडीर उर्फ राजू बॉक्सर को 6 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. उधर, घटना में प्रयुक्त होने वाले चाकू की बरामदगी पर आर्म्स एक्ट के तहत 1 साल की अतिरिक्त सजा और 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

देहरादून: बीते 2013 में दो पुलिस कर्मियों पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में कोर्ट ने एक बॉक्सर को सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसमें चाकू से जानलेवा हमले के मामले में 6 साल और आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी करार देते कोर्ट ने एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने जुर्माना की धनराशि अदा ना करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश भी दिया हैं.


बता दें कि बीते 29 सितंबर 2013 की रात को नेशविला रोड पर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी. इस दौरान मामला शांत करने घटनास्थल पर पहुंचे चीता पुलिस के दो सिपाही अंगेश्वर और अनुज पर राजू बॉक्सर ने धारदार चाकू से हमला कर दिया था. इस हमले में दोनों सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिन्हें बाकी सिपाहियों ने अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां पर इलाज के बाद दोनों सिपाहियों की जान बची थी. वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बॉक्सर राजू फरार हो गया था. जिसपर पुलिस ने उसके ऊपर 5 हजार रुपये इनाम भी लगाया था.

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वहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को एक साल के बाद धर दबोचा था. जहां पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जानलेवा घटना के तहत आरोपी पर सबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. इसी क्रम में शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए देहरादून कोर्ट ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में धारा 337 के तहत आरोपी राजेंद्र पुंडीर उर्फ राजू बॉक्सर को 6 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. उधर, घटना में प्रयुक्त होने वाले चाकू की बरामदगी पर आर्म्स एक्ट के तहत 1 साल की अतिरिक्त सजा और 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:देहरादून:वर्ष 2013 में दो पुलिस सिपाहियों पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दोषी राजू बॉक्सर नाम के व्यक्ति को देहरादून कोर्ट ने 6 साल सख़्त सजा सुनाई हैं। इतना ही नहीं दोषी युवक पर अदालत ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया हैं। जुर्माना की धनराशि अदा ना करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश भी दिया हैं। इसके अलावा कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी करार देते कोर्ट ने 1 साल की अतिरिक्त सजा व एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।


Body:मारपीट की घटना में ड्यूटी पर गए दो पुलिस कर्मियों पर हुआ था जानलेवा हमला

मामला वर्ष 2013 कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नेशविला रोड का है जहां पर दो पक्षों के झगड़े की सूचना पर धारा चौकी पुलिस से दो सिपाही मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंचे, आरोप है कि उस दौरान राजेंद्र पुंडीर उर्फ राजू बॉक्सर द्वारा घटनास्थल पर पहुंचे दोनों सिपाहियों पर धारदार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना में गंभीर रूप से घायल दोनों सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ दिनों के उपचार के बाद दोनों सिपाहियों की जान बच गई।

घटना के 1 वर्ष तक फरार रहा राजू बॉक्सर

घटना के करीब 1 वर्ष से ज्यादा के समय तक हमलावर राजू बॉक्सर पुलिस की पकड़ से फरार रहा जिसके बाद उसके ऊपर 5000 का इनाम घोषित कर दिया गया। मामले में अदालत में पुलिसकर्मियों पर हमला करने के दोष में धारा 337 के तहत दोषी राजू बॉक्सर को 6 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई साथी अर्थदंड भी लगाया। घटना में प्रयुक्त होने वाले चाकू की बारामती के पास आर्म्स एक्ट के तहत 1 साल की अतिरिक्त सजा और ₹1000 का जुर्माना भी लगाया गया है।


Conclusion:जानकारी के मुताबिक पुलिस पर 29 सितंबर 2013 की रात कोतवाली क्षेत्र के नेशविला रोड पर दो पक्षों के मारपीट की घटना के बाद ड्यूटी पर गए चीता पुलिस के दो सिपाही अंगेश्वर और अनुज पर दोषी राजू बॉक्सर द्वारा चाकू से हमला किया गया। जानलेवा घटना के तहत आरोपी पर सबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई,जिसके बाद गवाहों और सबूतों के आधार पर देहरादून कोर्ट ने राजू बॉक्सर जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए 6 साल की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना लगाया साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा और एक हज़ार का जुर्माना भी लगाया।
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