देहरादून: बीते 2013 में दो पुलिस कर्मियों पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में कोर्ट ने एक बॉक्सर को सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसमें चाकू से जानलेवा हमले के मामले में 6 साल और आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी करार देते कोर्ट ने एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने जुर्माना की धनराशि अदा ना करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश भी दिया हैं.
बता दें कि बीते 29 सितंबर 2013 की रात को नेशविला रोड पर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी. इस दौरान मामला शांत करने घटनास्थल पर पहुंचे चीता पुलिस के दो सिपाही अंगेश्वर और अनुज पर राजू बॉक्सर ने धारदार चाकू से हमला कर दिया था. इस हमले में दोनों सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिन्हें बाकी सिपाहियों ने अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां पर इलाज के बाद दोनों सिपाहियों की जान बची थी. वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बॉक्सर राजू फरार हो गया था. जिसपर पुलिस ने उसके ऊपर 5 हजार रुपये इनाम भी लगाया था.
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वहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को एक साल के बाद धर दबोचा था. जहां पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जानलेवा घटना के तहत आरोपी पर सबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. इसी क्रम में शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए देहरादून कोर्ट ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में धारा 337 के तहत आरोपी राजेंद्र पुंडीर उर्फ राजू बॉक्सर को 6 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. उधर, घटना में प्रयुक्त होने वाले चाकू की बरामदगी पर आर्म्स एक्ट के तहत 1 साल की अतिरिक्त सजा और 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.