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CM के उपचुनाव को लेकर उठ रहे सवाल को पार्टी ने बताया विपक्ष का प्रोपेगेंडा - CM Tirath Singh Rawat's by-election controversy

विपक्ष द्वारा सीएम तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव को लेकर उठ रहे संवैधानिक संकट के आरोप का जवाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिया है. उन्होंने कहा है कि भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है.

सीएम के उपचुनाव को लेकर उठ रहे संवैधानिक संकट पर भाजपा ने दिया जवाब
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक
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Published : Jun 23, 2021, 9:32 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर फैलाये जा रहे भ्रम में कोई दम नहीं है. यह उनकी बौखलाहट से ज्यादा और कुछ नहीं. उन्होंने कहा कि इसमें कोई तकनीकी पेंच नहीं है.

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 164 का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्त किया जाता है. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 164 के पैरा 4 में स्पष्ट है कि कोई मंत्री जो 6 माह की अवधि तक राज्य के विधान मंडल दल का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के भीतर चुनाव लड़ना होगा और ऐसा न होने पर वह सदस्य नहीं रहेगा.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक

मुख्यमंत्री ने जिस दिन शपथ ली उस दिन एक वर्ष से अधिक का समय चुनाव के लिए बचा था. इसलिए हम 151 की श्रेणी से बाहर हैं. अभी 6 माह भी नहीं हुए हैं और सीट भी खाली है.

पढ़ें:चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए जरूरी होगा ऑनलाइन ट्रिप कार्ड, पढ़ें पूरी खबर

उन्होंने कहा कि चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और उसे तत्काल चुनाव कराना चाहिए. उन्होंने कहा कि 151 के तहत सवाल करने वाले साथियों को अनुच्छेद 164 का भी अध्ययन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बौखलाहट हार को लेकर है. उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है. इसके लिए भाजपा कुछ दिन बाद चुनाव संयोजक भी घोषित कर देगी.

देहरादून: उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर फैलाये जा रहे भ्रम में कोई दम नहीं है. यह उनकी बौखलाहट से ज्यादा और कुछ नहीं. उन्होंने कहा कि इसमें कोई तकनीकी पेंच नहीं है.

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 164 का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्त किया जाता है. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 164 के पैरा 4 में स्पष्ट है कि कोई मंत्री जो 6 माह की अवधि तक राज्य के विधान मंडल दल का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के भीतर चुनाव लड़ना होगा और ऐसा न होने पर वह सदस्य नहीं रहेगा.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक

मुख्यमंत्री ने जिस दिन शपथ ली उस दिन एक वर्ष से अधिक का समय चुनाव के लिए बचा था. इसलिए हम 151 की श्रेणी से बाहर हैं. अभी 6 माह भी नहीं हुए हैं और सीट भी खाली है.

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उन्होंने कहा कि चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और उसे तत्काल चुनाव कराना चाहिए. उन्होंने कहा कि 151 के तहत सवाल करने वाले साथियों को अनुच्छेद 164 का भी अध्ययन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बौखलाहट हार को लेकर है. उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है. इसके लिए भाजपा कुछ दिन बाद चुनाव संयोजक भी घोषित कर देगी.

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