देहरादून: राज्य में जीएसटी बढ़ाने के मकसद से 1 सितंबर 2022 से शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना (Bill Lao Inam Payo scheme) 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी. वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत वस्तु तथा सेवाओं पर प्राप्त बिलों को अपलोड करने के बाद आकर्षक इनाम जीते जा सकते हैं.
विभागीय अधिकारियों के साथ इस योजना की समीक्षा करने के बाद बताया कि 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक की इस अवधि के दौरान ग्राहकों द्वारा खरीद पर प्राप्त बिलों को अपलोड किया जा सकता है. इस योजना में बिलों का न्यूनतम मूल्य 200 रुपए है. अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई भी बिल दो बार न प्राप्त हों, इसके अलावा अपंजीकृत व्यापारी से की गई खरीद पर प्राप्त बिल अपलोड न हो. अग्रवाल ने कहा कि इसके लिए व्यापारी का पंजीकरण उत्तराखंड में ही होना चाहिए.
अग्रवाल ने राज्य में टैक्स बढ़ाने के लिए नए रजिस्ट्रेशन करने पर जोर दिया. उन्होंने बिल लाओ इनाम पाओ योजना का उदाहरण देते हुए इसी तरह जीएसटी बढ़ाने के लिए अन्य योजना सुझाने पर भी जोर दिया. मंत्री ने कहा कि राज्य का कर बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए. व्यापारियों को जीएसटी की सही जानकारी मिल सके, इसके लिए सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाए.
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जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा के तत्वाधान में चनौदा में वित्तीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया. इसमें ग्रामीणों और बैंक ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के डिजिटल फ्रॉड तथा उससे बचने के तरीके बताए गए. बैंक के अधिकारियों ने ग्रामीणों से कैशलेस व्यवस्था को अपनाने तथा ऑनलाइन लेन देन करने के लिए प्रेरित किया.
जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक सुनील वर्मा ने कहा कि डिजिटल क्राइम से बचने के लिए कैशलेस व्यवस्था का लाभ लें. उन्होंने ग्राहकों को पीओएस कार्ड से भुगतान करने, मोबाइल वॉलेट से लेनदेन, आधार कार्ड से भुगतान, साधारण मोबाइल से पैसे के लेन देन से जुड़ी जानकारियां दी.