देहरादूनः उत्तरखंड के 27 लाख वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और लाइसेंस के विलंब शुल्क पर बड़ी राहत मिली है. परिवहन विभाग ने केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1969 के नियम 32 एवं 81 के तहत निर्धारित शुल्क के प्रावधान को हटा लिया है. इस संबंध में अपर सचिव परिवहन ने शासनादेश भी जारी कर दिया है.
वहीं, अपर सचिव परिवहन ने शासनादेश जारी कर दिया है. नियमावली से प्रावधान हटाए जाने के बाद फिटनेस और लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विलंब शुल्क की पुरानी दरें लागू होंगी. जिसके तहत उत्तरखंड के 27 लाख वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और लाइसेंस के भारी भरकम विलंब शुल्क नहीं चुकाना होगा.
विभाग ने यह फैसला न्याय विभाग के परामर्श के बाद लिया है. साथ ही इस आदेश कि प्रति परिवहन आयुक्त को भी भेजी गई है. जिसमें कहा गया है कि एक साल बाद नए एक्ट के तहत विलंब शुल्क लागू होगा. साथ ही लाइसेंस रिन्यू करवाने में अब एक साल का समय मिलेगा. इस संशोधन से सबसे बड़ी राहत कमर्शियल वाहनों को मिली है.
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क्योंकि वाहन स्वामियों को हर साल अपने वाहन की फिटनेस करानी होती है. विभिन्न कारणों से तय समय पर वाहनों की फिटनेस नहीं हो पाती है. वहीं, इसके लिए प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क नहीं देना होगा. ऐसे में निजी वाहन स्वामियों को भी राहत मिलेगी. जिनके वाहन 15 साल पुराने हो गए हैं और वह इनकी समय पर फिटनेस नहीं करा पाए हैं.
एआरटीओ द्वारका प्रसाद ने बताया की फिटनेस में जो अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था. उसके संबंध में शासन को न्याय विभाग से परामर्श लिया गया है. जिसके लिए आदेश जारी किया गया है. जिसके अनुसार ही आरटीओ विभाग अग्रिम कार्रवाई करेगा.