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देहरादून: पुरानी दरों पर ही देना होगा विलंब शुल्क, 27 लाख वाहन स्वामियों को मिली बड़ी राहत

अपर सचिव परिवहन ने शासनादेश जारी कर दिया है. नियमावली से प्रावधान हटाए जाने के बाद फिटनेस और लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विलंब शुल्क की पुरानी दरें लागू होंगी.

27 लाख वाहन स्वामियों को विलंब शुल्क में बड़ी राहत
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Published : Nov 20, 2019, 7:23 PM IST

देहरादूनः उत्तरखंड के 27 लाख वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और लाइसेंस के विलंब शुल्क पर बड़ी राहत मिली है. परिवहन विभाग ने केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1969 के नियम 32 एवं 81 के तहत निर्धारित शुल्क के प्रावधान को हटा लिया है. इस संबंध में अपर सचिव परिवहन ने शासनादेश भी जारी कर दिया है.

वहीं, अपर सचिव परिवहन ने शासनादेश जारी कर दिया है. नियमावली से प्रावधान हटाए जाने के बाद फिटनेस और लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विलंब शुल्क की पुरानी दरें लागू होंगी. जिसके तहत उत्तरखंड के 27 लाख वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और लाइसेंस के भारी भरकम विलंब शुल्क नहीं चुकाना होगा.

27 लाख वाहन स्वामियों को विलंब शुल्क में बड़ी राहत.

विभाग ने यह फैसला न्याय विभाग के परामर्श के बाद लिया है. साथ ही इस आदेश कि प्रति परिवहन आयुक्त को भी भेजी गई है. जिसमें कहा गया है कि एक साल बाद नए एक्ट के तहत विलंब शुल्क लागू होगा. साथ ही लाइसेंस रिन्यू करवाने में अब एक साल का समय मिलेगा. इस संशोधन से सबसे बड़ी राहत कमर्शियल वाहनों को मिली है.

ये भी पढ़ेंः'13 डिस्ट्रिक्ट- 13 डेस्टिनेशन' की मुहिम तेज, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

क्योंकि वाहन स्वामियों को हर साल अपने वाहन की फिटनेस करानी होती है. विभिन्न कारणों से तय समय पर वाहनों की फिटनेस नहीं हो पाती है. वहीं, इसके लिए प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क नहीं देना होगा. ऐसे में निजी वाहन स्वामियों को भी राहत मिलेगी. जिनके वाहन 15 साल पुराने हो गए हैं और वह इनकी समय पर फिटनेस नहीं करा पाए हैं.

एआरटीओ द्वारका प्रसाद ने बताया की फिटनेस में जो अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था. उसके संबंध में शासन को न्याय विभाग से परामर्श लिया गया है. जिसके लिए आदेश जारी किया गया है. जिसके अनुसार ही आरटीओ विभाग अग्रिम कार्रवाई करेगा.

देहरादूनः उत्तरखंड के 27 लाख वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और लाइसेंस के विलंब शुल्क पर बड़ी राहत मिली है. परिवहन विभाग ने केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1969 के नियम 32 एवं 81 के तहत निर्धारित शुल्क के प्रावधान को हटा लिया है. इस संबंध में अपर सचिव परिवहन ने शासनादेश भी जारी कर दिया है.

वहीं, अपर सचिव परिवहन ने शासनादेश जारी कर दिया है. नियमावली से प्रावधान हटाए जाने के बाद फिटनेस और लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विलंब शुल्क की पुरानी दरें लागू होंगी. जिसके तहत उत्तरखंड के 27 लाख वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और लाइसेंस के भारी भरकम विलंब शुल्क नहीं चुकाना होगा.

27 लाख वाहन स्वामियों को विलंब शुल्क में बड़ी राहत.

विभाग ने यह फैसला न्याय विभाग के परामर्श के बाद लिया है. साथ ही इस आदेश कि प्रति परिवहन आयुक्त को भी भेजी गई है. जिसमें कहा गया है कि एक साल बाद नए एक्ट के तहत विलंब शुल्क लागू होगा. साथ ही लाइसेंस रिन्यू करवाने में अब एक साल का समय मिलेगा. इस संशोधन से सबसे बड़ी राहत कमर्शियल वाहनों को मिली है.

ये भी पढ़ेंः'13 डिस्ट्रिक्ट- 13 डेस्टिनेशन' की मुहिम तेज, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

क्योंकि वाहन स्वामियों को हर साल अपने वाहन की फिटनेस करानी होती है. विभिन्न कारणों से तय समय पर वाहनों की फिटनेस नहीं हो पाती है. वहीं, इसके लिए प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क नहीं देना होगा. ऐसे में निजी वाहन स्वामियों को भी राहत मिलेगी. जिनके वाहन 15 साल पुराने हो गए हैं और वह इनकी समय पर फिटनेस नहीं करा पाए हैं.

एआरटीओ द्वारका प्रसाद ने बताया की फिटनेस में जो अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था. उसके संबंध में शासन को न्याय विभाग से परामर्श लिया गया है. जिसके लिए आदेश जारी किया गया है. जिसके अनुसार ही आरटीओ विभाग अग्रिम कार्रवाई करेगा.

Intro:केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में मोटर यान अधिनियम के तहत विलंब शुल्क की नई दरें लागू कर दी थीं। जबकि केंद्रीय अधिसूचना जारी होने से पूर्व वाहनों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और लाइसेंस के विलंब शुल्क तय करने का अधिकार राज्य सरकारों का था। लेकिन केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 32 व 81 में अपने स्तर पर विलंब शुल्क का निर्धारण कर दिया। इस संबंध में अपर सचिव परिवहन ने शासनादेश जारी कर दिया है।नियमावली से प्रावधान हटाए जाने के बाद फिटनेस और लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विलंब शुल्क की पुरानी दरें लागू होंगी।जिसके तहत उत्तरखंड के 27 लाख वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और लाइसेंस के भारी भरकम विलंब शुल्क से राहत मिल गई है। परिवहन विभाग ने केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1969 के नियम 32 एवं 81 के तहत निर्धारित शुल्क के प्रावधान को हटा लिया है।Body:निर्धारित शुल्क के प्रावधानों को तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी । जिसमें सुनवाई के बाद दोनों न्यायालयों ने शुल्क के प्रावधानों की धाराओं को समाप्त कर दिया था।व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस में देरी होने पर काफी अधिक शुल्क देना पड़ रहा था।प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय में पारित आदेश में यह निर्णय लिया है।न्याय विभाग के परामर्श के बाद अपर सचिव परिवहन ने आदेश जारी कर दिए।आदेश की प्रति परिवहन आयुक्त को भेजी गई है।और एक साल बाद  फिटनेस विलंब शुल्क लागु होगा साथ ही लाइसेंस रिन्यू कराने को अब एक साल का समय मिलेगा!इस संशोधन से सबसे बड़ी राहत कामर्शियल वाहनों को मिली हैं। ऐसे वाहनों को हर साल फिटनेस करानी होती है। विभिन्न कारणों से तय समय पर वाहनों की फिटनेस नहीं हो पाती है। अब इसके लिए प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क नहीं देना होगा। उन निजी वाहन स्वामियों को भी राहत मिलेगी, जिनके वाहन 15 साल पुराने हो गए हैं और वह इनकी समय पर फिटनेस नहीं करा पाए हैं।Conclusion:वही एआरटीओ द्वारका प्रसाद ने बताया की फिटनेस में जो अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था उसके संबंध में शासन को न्याय विभाग से परामर्श मिल गया है जिसके लिए आरटीओ विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा।

बाइट-द्वारका प्रसाद (एआरटीओ )
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