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बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर के सड़कों पर दौड़ाया वाहन तो जाएंगी मुश्किल, डीलर पर भी होगी कार्रवाई - Vehicles running on the roads of Doon without registration

बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर के सड़कों दौड़ने वाले वाहनों पर अब कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा अप्लाइड फॉर की स्टीकर लगाकार घूमने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा.

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बिना रजिस्ट्रेशन व नंबर के वाहनों का सड़क पर दौड़ना हुआ मुश्किल
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Published : Aug 20, 2021, 8:26 PM IST

देहरादून: आरटीओ देहरादून प्रशासन अब ऐसे नए वाहनों पर सख्त नजर रखने जा रहा है, जो बिना नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन के ही अक्सर सड़कों पर Applied For (A/F) का स्टीकर लगाए दौड़ते देखे जाते हैं. दरअसल, साल 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन के तहत किसी भी वाहन का बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ना गैरकानूनी है.

आरटीओ (प्रवर्तन ) देहरादून संदीप सैनी ने बताया कि 2 साल पहले मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के तहत कोई भी मोटर वाहन डीलर बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नंबर प्लेट के नए वाहन को वाहन स्वामी के सुपुर्द नहीं कर सकता.

बिना रजिस्ट्रेशन व नंबर के वाहनों का सड़क पर दौड़ना हुआ मुश्किल

पढ़ें- सेक्स रैकेट का भंडाफोड़: दिल्ली-यूपी से लड़कियों को डिमांड पर बुलाते थे, सरगना सहित 5 अरेस्ट

एक्ट में किए गए संशोधन के तहत मोटर वाहन डीलर नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कर और वाहन में नंबर प्लेट लगाकर ही मोटर वाहन स्वामी को सुपुर्द कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद राजधानी में अक्सर सड़कों पर ऐसे वाहन दौड़ते नजर आते हैं जो अप्लाइड फॉर (A/F) का स्टीकर लगाए है.

पढ़ें- बारिश का कहर: मलबा आने से गंगोत्री हाईवे नगुण के पास बंद, खोलने में जुटा BRO

आरटीओ (प्रवर्तन) देहरादून संदीप सैनी ने यह साफ किया कि अब यदि अप्लाइड फॉर (A/F) का स्टीकर लगाए कोई भी वाहन सड़कों पर दौड़ता पाया जाता है तो ऐसे वाहन स्वामी के साथ ही संबंधित वाहन डीलर के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इसके तहत जहां वाहन स्वामी के लिए एक्ट में चालान का प्रावधान है, तो वहीं मोटर वाहन डीलर के ट्रेड सर्टिफिकेट पर कार्रवाई की जाएगी. इस स्थिति में मोटर वाहन डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट भी निरस्त किया जा सकता है.

देहरादून: आरटीओ देहरादून प्रशासन अब ऐसे नए वाहनों पर सख्त नजर रखने जा रहा है, जो बिना नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन के ही अक्सर सड़कों पर Applied For (A/F) का स्टीकर लगाए दौड़ते देखे जाते हैं. दरअसल, साल 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन के तहत किसी भी वाहन का बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ना गैरकानूनी है.

आरटीओ (प्रवर्तन ) देहरादून संदीप सैनी ने बताया कि 2 साल पहले मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के तहत कोई भी मोटर वाहन डीलर बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नंबर प्लेट के नए वाहन को वाहन स्वामी के सुपुर्द नहीं कर सकता.

बिना रजिस्ट्रेशन व नंबर के वाहनों का सड़क पर दौड़ना हुआ मुश्किल

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एक्ट में किए गए संशोधन के तहत मोटर वाहन डीलर नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कर और वाहन में नंबर प्लेट लगाकर ही मोटर वाहन स्वामी को सुपुर्द कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद राजधानी में अक्सर सड़कों पर ऐसे वाहन दौड़ते नजर आते हैं जो अप्लाइड फॉर (A/F) का स्टीकर लगाए है.

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आरटीओ (प्रवर्तन) देहरादून संदीप सैनी ने यह साफ किया कि अब यदि अप्लाइड फॉर (A/F) का स्टीकर लगाए कोई भी वाहन सड़कों पर दौड़ता पाया जाता है तो ऐसे वाहन स्वामी के साथ ही संबंधित वाहन डीलर के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इसके तहत जहां वाहन स्वामी के लिए एक्ट में चालान का प्रावधान है, तो वहीं मोटर वाहन डीलर के ट्रेड सर्टिफिकेट पर कार्रवाई की जाएगी. इस स्थिति में मोटर वाहन डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट भी निरस्त किया जा सकता है.

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