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देहरादून: कोर्ट ने चरस तस्कर को सुनाई 20 साल की सजा, दो लाख का लगाया जुर्माना

दोषी को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार देहरादून में भेजा गया. साथ ही न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ दोषी उच्च न्यायालय उत्तराखंड के समक्ष 60 दिन में अपील कर सकता है.

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Published : Dec 7, 2019, 8:59 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून में एनडीपीएस कोर्ट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है. चरस तस्कर को 20 साल की सजा मिली है. विशेष जज एनडीपीएस सुबीर कुमार की अदालत ने तस्कर पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर तीन साल अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं. इस तरह के मामले में ये अभीतक की सबसे बड़ी सजा है.

नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 2013 में उत्तरकाशी निवासी कुंदन को 10 किलो 160 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस ने कोर्ट में बताया था कि आरोपी लंबे समय से चरस की तस्करी करता है. अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल आठ गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय ने शनिवार को उसे सजा सुना दी.

पढ़ें- उत्तराखंड: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनने की कवायद तेज, रेस में शामिल हैं ये बड़े नाम

दोषी को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार देहरादून में भेजा गया. साथ ही न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ दोषी उच्च न्यायालय उत्तराखंड के समक्ष 60 दिन में अपील कर सकता है.

देहरादून: राजधानी देहरादून में एनडीपीएस कोर्ट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है. चरस तस्कर को 20 साल की सजा मिली है. विशेष जज एनडीपीएस सुबीर कुमार की अदालत ने तस्कर पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर तीन साल अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं. इस तरह के मामले में ये अभीतक की सबसे बड़ी सजा है.

नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 2013 में उत्तरकाशी निवासी कुंदन को 10 किलो 160 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया था. पुलिस ने कोर्ट में बताया था कि आरोपी लंबे समय से चरस की तस्करी करता है. अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल आठ गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय ने शनिवार को उसे सजा सुना दी.

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दोषी को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार देहरादून में भेजा गया. साथ ही न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ दोषी उच्च न्यायालय उत्तराखंड के समक्ष 60 दिन में अपील कर सकता है.

Intro:देहरादून की एनडीपीएस कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया,चरस तस्कर को 20 साल की सज़ा मिली और अब तक सबसे बड़ी सजा तस्कर को मिली है।साथ ही 2 लाख का अर्थदंड दिया गया और अगर अर्थदंड जमा नही किया जाता है तो 3 साल का अतिरिक्त कारावास की सज़ा रहेगी।थाना नेहरू कॉलोनो पुलिस 2013 में कुंदन को 10 किलो 160 ग्राम चरस के साथ ग्रिफ्तार किया था।एनडीपीएस की विशेष कोर्ट न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने तस्कर को सुनाई कठोर सजा।


Body:8 अगस्त 2013 को थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा 10 किलो 160 ग्राम चरस के साथ आरोपी कुंदन सिंह निवासी उत्तरकाशी को ग्रिफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।आरोपी के खिलाफ न्यायालय में कब्जे से व्यवसायिक मात्रा 1 किलोग्राम से लगभग 10 गुना यानी 10 किलो 160 ग्राम अवैध चरस की बरामदगी हुई।साथ ही आरोपी चरस का कैरियर नहीं है बल्कि मुख्यत तोर पर चरस की तस्करी करता है।कुंदन कोर्ट में ऐसा कोई सबूत पेश नही कर पाया और न्यायालय ने कुंदन को कड़ी 20 साल की सजा सुनाई साथ ही 2 लाख का अर्थदंड भी सुनाया।


Conclusion:एनडीपीएस की विशेष कोर्ट न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत कुंदन सिंह निवासी उत्तरकाशी को 20 साल के कठोर कारावास और दो लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया साथ ही अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी 3 साल की अतिरिक्त सदारण कारावास में रहेगा।आरोपी को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार में भेजा गया।साथ ही न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय उत्तराखंड के समक्ष 60 दिन में अपील कर सकता है।

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