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नमकीन वाले ने नाबालिग मंगेतर से रेप करके बनाया था वीडियो, अब मिली 20 साल की कैद

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Published : Sep 1, 2021, 4:38 PM IST

वो नमकीन की ठेली लगाता था. उसकी नीयत पड़ोसी की नाबालिग बेटी पर डोल गई थी. वो किसी भी तरह उस लड़की को पाना चाहता था. उसने लड़की के पिता पर बेटी की शादी उससे करने का दबाव बनाया. उसके दबाव से तंग आकर पिता ने सगाई तो करा दी, लेकिन शादी लड़की के बालिक होने के बाद करने को कहा. लेकिन नमकीन वाले की नीयत में तो खोट था. उससे इंतजार ही नहीं हुआ. दिवाली पर जब लड़की के परिजन बाहर गए तो उसने दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा. अब इस दुष्कर्मी को 20 साल की सजा हुई है.

कोर्ट
कोर्ट

देहरादून: फास्ट ट्रैक स्पेशल जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई. दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 52,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सभी सजा एक साथ चलेंगी.

शासकीय वकील किशोर कुमार ने बताया कि 19 अक्टूबर 2017 को पटेल नगर थाने में स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर किशन निवासी बिजनौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. व्यक्ति ने थाना पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि किशन उनके पड़ोस में रहता था और नमकीन की ठेली लगाता था.

पढ़ें- उत्तरकाशीः नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में बिहार के दो मजदूर गिरफ्तार

किशन काफी समय से उनकी बेटी के संपर्क में था और शादी करना चाहता था. किशन ने जब दबाव बनाया तो लड़की के पिता ने सगाई कर दी. लेकिन लड़की की शादी बालिग होने के बाद ही करने को कहा गया था. इस दौरान लड़की के परिवार वाले दिवाली के त्योहार पर बेटी को देहरादून में छोड़कर बिजनौर चले गए.

इसी का फायदा उठाकर किशन लड़की के घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया. किशन ने लड़की का वीडियो भी बनाया था. किशन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी देने लगा. मुकदमे में 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी.

पढ़ें- मशहूर टैरो कार्ड रीडर के साथ हरिद्वार में दुष्कर्म, हरियाण के बिजनेसमैन पर लगा आरोप

शासकीय वकील किशोर कुमार ने बताया कि अभियोजन की ओर से कई साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए. इसके अलावा आठ लिखित साक्ष्य भी अदालत में पेश किए गए. साथ ही फास्ट ट्रैक स्पेशल जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई.

देहरादून: फास्ट ट्रैक स्पेशल जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई. दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 52,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही अलग-अलग धाराओं में सुनाई गई सभी सजा एक साथ चलेंगी.

शासकीय वकील किशोर कुमार ने बताया कि 19 अक्टूबर 2017 को पटेल नगर थाने में स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर किशन निवासी बिजनौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. व्यक्ति ने थाना पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि किशन उनके पड़ोस में रहता था और नमकीन की ठेली लगाता था.

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किशन काफी समय से उनकी बेटी के संपर्क में था और शादी करना चाहता था. किशन ने जब दबाव बनाया तो लड़की के पिता ने सगाई कर दी. लेकिन लड़की की शादी बालिग होने के बाद ही करने को कहा गया था. इस दौरान लड़की के परिवार वाले दिवाली के त्योहार पर बेटी को देहरादून में छोड़कर बिजनौर चले गए.

इसी का फायदा उठाकर किशन लड़की के घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया. किशन ने लड़की का वीडियो भी बनाया था. किशन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी देने लगा. मुकदमे में 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी.

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शासकीय वकील किशोर कुमार ने बताया कि अभियोजन की ओर से कई साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए. इसके अलावा आठ लिखित साक्ष्य भी अदालत में पेश किए गए. साथ ही फास्ट ट्रैक स्पेशल जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई.

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