देहरादून: नगर में राज्य सरकार के निर्देश पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत कर्मचारियों और उनके परिजनों को अस्पतालों में इलाज कराने के लिए अब किसी भी तरह का प्रमाण नहीं मांगा जायेगा. ये निर्णय कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में लिया गया. इसके लिए अब श्रमिकों और उनके परिजनों को अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 72 घंटे का समय मिलेगा.
बता दें कि राज्य सरकार ने कर्मचारी बीमा निगम के करीब सात लाख कर्मचारियों को अस्पतालों में इलाज कराने के लिए किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी. वहीं, सरकार के इस फैसले के बाद रजिस्टर्ड कर्मचारियों और उनके परिजनों को मिलाकर करीब 28 लाख लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा. अगर सूचीबद्ध अस्पताल और निगम के अस्पताल नाफरमानी करते हैं, तो उनके बकाया बिलों का भुगतान रोक दिया जाएगा.
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वहीं, क्षेत्रीय परिषद की सातवीं बैठक में परिषद के अध्यक्ष श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि, इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया है. बैठक में लिए गए निर्णय के बाद इसका सीधा फायदा करीब 28 लाख लोगों को मिलेगा.