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जल्द करें हाउस टैक्स जमा, अंतिम तिथि के बाद भरना पड़ेगा जुर्माना - House Tax Penalty

वित्तीय वर्ष के खत्म होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं और अब तक भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है.

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Published : Mar 30, 2021, 5:28 PM IST

देहरादून: इस बार नगर निगम देहरादून जहां हाउस टैक्स जमा करने में अवधि बढ़ाकर 31 मार्च तक 20 प्रतिशत की छूट का लाभ करदाताओं को दिया गया था. वहीं इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं और अब तक भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है. ऐसे में अगर 31 मार्च तक करदाता हाउस टैक्स जमा नहीं करते है तो 31 मार्च के बाद करदाताओं को 15 प्रतिशत जुर्माने के साथ हाउस टैक्स जमा करना होगा.

हाउस टैक्स की अंतिम तिथि के बाद भरना पड़ेगा 15 फीसदी जुर्माना.

नगर निगम प्रशासन का भी मानना है की पिछले साल की तुलना में इस साल नगर निगम के पास कम हाउस टैक्स आया है. इस वित्तीय वर्ष के दो दिन बचे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 32 करोड़ ही हाउस टैक्स आया है. पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम के पास करीब 45 करोड़ का हाउस टैक्स जमा हुआ था. नगर निगम के पास कम हाउस टैक्स आने का सबसे बड़ा कारण कोरोना काल माना जा रहा है. हालांकि, नगर निगम प्रशासन द्वारा करदाताओं को लगातार 20 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जा रहा है और हर बार इसकी अवधि बढ़ाई गई. लेकिन 20 प्रतिशत की छूट देने के बावजूद भी नगर निगम के राजस्व में बढ़ोत्तरी नहीं हो पाई है.

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि हाउस टैक्स जमा करने में 20 प्रतिशत छूट के साथ करदाता 31 मार्च तक अपना हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं. 31 मार्च के बाद न तो नगर निगम अधिकार क्षेत्र और न ही नगर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है कि आगे भी छूट दी जाए. क्योंकि इस साल का वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म हो रहा है. 31 मार्च तक अगर किसी ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया तो 15 प्रतिशत जुर्माने के साथ हाउस टैक्स जमा करना होगा और छूट भी 20 प्रतिशत खत्म हो जाएगी साथ ही 15 प्रतिशत जुर्माना भी देना होगा.

देहरादून: इस बार नगर निगम देहरादून जहां हाउस टैक्स जमा करने में अवधि बढ़ाकर 31 मार्च तक 20 प्रतिशत की छूट का लाभ करदाताओं को दिया गया था. वहीं इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं और अब तक भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है. ऐसे में अगर 31 मार्च तक करदाता हाउस टैक्स जमा नहीं करते है तो 31 मार्च के बाद करदाताओं को 15 प्रतिशत जुर्माने के साथ हाउस टैक्स जमा करना होगा.

हाउस टैक्स की अंतिम तिथि के बाद भरना पड़ेगा 15 फीसदी जुर्माना.

नगर निगम प्रशासन का भी मानना है की पिछले साल की तुलना में इस साल नगर निगम के पास कम हाउस टैक्स आया है. इस वित्तीय वर्ष के दो दिन बचे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 32 करोड़ ही हाउस टैक्स आया है. पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम के पास करीब 45 करोड़ का हाउस टैक्स जमा हुआ था. नगर निगम के पास कम हाउस टैक्स आने का सबसे बड़ा कारण कोरोना काल माना जा रहा है. हालांकि, नगर निगम प्रशासन द्वारा करदाताओं को लगातार 20 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जा रहा है और हर बार इसकी अवधि बढ़ाई गई. लेकिन 20 प्रतिशत की छूट देने के बावजूद भी नगर निगम के राजस्व में बढ़ोत्तरी नहीं हो पाई है.

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि हाउस टैक्स जमा करने में 20 प्रतिशत छूट के साथ करदाता 31 मार्च तक अपना हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं. 31 मार्च के बाद न तो नगर निगम अधिकार क्षेत्र और न ही नगर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है कि आगे भी छूट दी जाए. क्योंकि इस साल का वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म हो रहा है. 31 मार्च तक अगर किसी ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया तो 15 प्रतिशत जुर्माने के साथ हाउस टैक्स जमा करना होगा और छूट भी 20 प्रतिशत खत्म हो जाएगी साथ ही 15 प्रतिशत जुर्माना भी देना होगा.

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