चंपावत: जिले में मारुति कंपनी के ऊपर एक अधिवक्ता ने धोखाधड़ी और ठगी का मामला दर्ज कराया है. एडवोकेट यतीश जोशी ने पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह को चंपावत स्थित आकांक्षा मारुति शोरूम के खिलाफ शिकायत करते हुए बताया कि उन्होंने दिसंबर माह में मारुति बलेनो कार ली थी, जिसमें उन्हें बताया गया था कि टीआरसी के लिए 35 सौ रुपए आपको देने होंगे. मैंने तत्काल पैसे जमा करा दिए और पैसे जमा कराने के बाद मेरी गाड़ी भी मुझे मिल गई. लेकिन जब मैंने टीआरसी मांगी तो मारुति शोरूम के मैनेजर डीपी पांडे द्वारा बताया गया कि आप भरोसा करें आपकी टीआरसी बन गई है, जो आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी.
इसी बीच 24 दिसंबर को मेरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जब मैंने मैनेजर डीपी पांडे से टीआरसी के लिए कहा तो उन्होंने जो टीआरसी मुझे उपलब्ध कराई थी, वह 24 दिसंबर को रुद्रपुर एआरटीओ से रिलीज हुई थी. मैनेजर द्वारा मुझसे कहा गया कि आप इंश्योरेंस क्लेम के लिए बीमा कंपनी को अभी न बताएं. इसकी सूचना आप एक हफ्ते बाद कंपनी को देना. टीआरसी के एक हफ्ते बाद ही क्लेम मिल पाता है.
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वहीं, इनकी धोखाधड़ी को देखते हुए पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाही लेकिन वहां रिपोर्ट नहीं लिखी गई. उसके बाद मैंने पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह को तहरीर दी. इसके बाद कोतवाली द्वारा मामला दर्ज किया गया. वहीं, कोतवाल धीरेंद्र कुमार ने बताया कि आकांक्षा मारुति शोरूम के मालिक और मैनेजर के खिलाफ 417, 418 आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है.