ETV Bharat / state

अवैध स्टोन क्रशर सीज, SDM ने लगाया 2 लाख रुपये का जुर्माना

थराली में प्रशासन की अनुमति के बिना चल रहे स्टोन क्रशर को एसडीएम ने सीज कर दिया है. साथ ही स्टोन क्रशर चला रहे ठेकेदार पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

tharali
author img

By

Published : Nov 24, 2019, 3:22 PM IST

Updated : Nov 24, 2019, 4:50 PM IST

थराली: देवाल विकासखंड में ठेकेदार की मनमानी इस कदर हावी है कि हाट कल्याणी-बेराधार मोटरमार्ग पर पिछले 3 माह से अवैध रूप से क्रशर का संचालन हो रहा था. मोटरमार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे थराली उपजिलाधिकारी द्वारा क्रशर को सीज कर दिया गया है. साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है.

अवैध स्टोन क्रशर सीज.

थराली उप जिलाधिकारी किशन सिंह नेगी ने बताया कि ठेकेदार तीन महीने से बिना अनुमति के स्टोन क्रशर चला रहा था. देवाल के हाट कल्याणी-बेराधार मोटरमार्ग के निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टोन क्रशर को सीज कर दिया है और ठेकेदार 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

इसके साथ ही एसडीएम ने बताया कि इससे पहले भी स्टोन क्रशर को सीज किया जा चुका है. इस संबंध में एसडीएम ने वन विभाग देवाल से रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

सड़क निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे ठेकेदार के मुंशी का कहना है कि क्रशर लगाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी. लेकिन अनुमति नहीं दी गई. साथ ही उन्होंने बताया कि काम तेजी से हो सके इसके लिए ठेकेदार ने क्रशर लगाया है.

पढ़ें- दबंगों ने विधवा महिला के मकान पर किया कब्जा, मारपीट कर जान से मारने की दी धमकी

देवाल विकासखंड के वनक्षेत्राधिकारी त्रिलोक सिंह बिष्ट ने बताया कि ठेकेदार द्वारा उक्त मोटरमार्ग पर 9 हरे पेड़ों को क्षतिग्रस्त किया गया है. जिसके लिए लगभग 22 हजार रुपये का अर्थदंड के लिए ठेकेदार और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिशासी अभियंता को नोटिस भेजा जा चुका है.

थराली: देवाल विकासखंड में ठेकेदार की मनमानी इस कदर हावी है कि हाट कल्याणी-बेराधार मोटरमार्ग पर पिछले 3 माह से अवैध रूप से क्रशर का संचालन हो रहा था. मोटरमार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे थराली उपजिलाधिकारी द्वारा क्रशर को सीज कर दिया गया है. साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है.

अवैध स्टोन क्रशर सीज.

थराली उप जिलाधिकारी किशन सिंह नेगी ने बताया कि ठेकेदार तीन महीने से बिना अनुमति के स्टोन क्रशर चला रहा था. देवाल के हाट कल्याणी-बेराधार मोटरमार्ग के निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टोन क्रशर को सीज कर दिया है और ठेकेदार 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

इसके साथ ही एसडीएम ने बताया कि इससे पहले भी स्टोन क्रशर को सीज किया जा चुका है. इस संबंध में एसडीएम ने वन विभाग देवाल से रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

सड़क निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे ठेकेदार के मुंशी का कहना है कि क्रशर लगाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी. लेकिन अनुमति नहीं दी गई. साथ ही उन्होंने बताया कि काम तेजी से हो सके इसके लिए ठेकेदार ने क्रशर लगाया है.

पढ़ें- दबंगों ने विधवा महिला के मकान पर किया कब्जा, मारपीट कर जान से मारने की दी धमकी

देवाल विकासखंड के वनक्षेत्राधिकारी त्रिलोक सिंह बिष्ट ने बताया कि ठेकेदार द्वारा उक्त मोटरमार्ग पर 9 हरे पेड़ों को क्षतिग्रस्त किया गया है. जिसके लिए लगभग 22 हजार रुपये का अर्थदंड के लिए ठेकेदार और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिशासी अभियंता को नोटिस भेजा जा चुका है.

Intro:देवाल विकासखण्ड में ठेकेदार की मनमानी इतनी हावी है कि पिछले लगभग 3 माह से बिना अनुमति के ही क्रेशर चला कर प्रशासन को मुंह चिढ़ाया जा रहा है ,Body:थराली गिरीश चंदोला

स्लग-सीज होने बाद भी चलता रहा क्रेशर

एंकर-देवाल विकासखण्ड में ठेकेदार की मनमानी इतनी हावी है कि पिछले लगभग 3 माह से बिना अनुमति के ही क्रेशर चला कर प्रशासन को मुंह चिढ़ाया जा रहा है ,अब इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या ठेकेदार की दबंगई कि देवाल विकासखण्ड के हाट कल्याणी - बेराधार मोटरमार्ग पर पिछले 3 माह से अवैध रूप से क्रेशर का संचालन हो रहा है और स्थानीय प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है ,ऐसा नहीं है ।उपजिलाधिकारी थराली ने मौके पर जाकर क्रेशर सीज कर दिया और जिला प्रशासन को उपजिलाधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया लेकिन सड़क निर्माण का कार्य करा रहे ठेकेदार की हनक इतनी हावी रही कि इस जुर्माने के बाद भी क्रेशर संचालक द्वारा नियमों को ताक पर रखकर सीज क्रेशर को संचालित किया जा रहा है


एंकर-दरसल देवाल के हाट कल्याणी मोटरमार्ग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मोटरमार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है और ठेकेदार की ओर से सड़क पर पार्ट 2 का कार्य किया जा रहा है मार्ग की लंबाई 8 किमी है सड़क पर सोलिंग के कार्य के लिए ठेकेदार ने बिना प्रशासन से अनुमति मांगे ही क्रेशर लगा दिया और इसमें रोड़ी और बजरी क्रश करने के लिए आसपास से ही खनन कर इसका इस्तेमाल सड़क निर्माण कार्य में किया जा रहा है जिससे नियमो को ताक पर रखते हुए सरकार को राजस्व का भी चूना लगाया जा रहा है साथ ही बिना गुणवत्ता के पत्थरों को सड़क पर बिछाया जा रहा है हालांकि स्थानीयों द्वारा मिली शिकायत के आधार पर उपजिलाधिकारी थराली ने दो दिन पहले ही मौके का निरीक्षण किया और उनके मुताबिक उन्होंने इस निरीक्षण में पाया कि सीज होने के बावजूद ठेकेदार द्वारा क्रेशर का अवैध रूप से संचालन किया गया है मीडिया को दी गई जानकारी में उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही वे निरीक्षण के लिए बेराधार मोटरमार्ग पर पहुंचे तो वहां कार्य कर रहे मजदूर प्रशासन को देख भाग खड़े हुये उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ठेकेदार द्वारा क्रेशर सीज होने के बावजूद भी क्रेशर का संचालन कर वहां के पत्थरों को अवैध रूप से क्रश किया गया है जिस पर वन विभाग देवाल से विस्तृत रिपोर्ट मांगी जा चुकी है देवाल बेराधार मोटरमार्ग पर ठेकेदार द्वारा गिराए गए पेड़ो और खनन की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजने के बाद जिला प्रशासन अब ठेकेदार पर क्या कार्यवाही करता है ये देखने वाली बात होगी

Vo-उपजिलाधिकारी थराली ने बताया कि बिना अनुमति के चल रहे क्रेशर को सीज किया गया था और इस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी ठेकेदार पर लगाया गया था लेकिन स्थानीयों की शिकायत पर दोबारा उनके द्वारा मोटरमार्ग का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ठेकेदार द्वारा सीज होने के बावजूद क्रेशर का संचालन किया गया है साथ ही उन्होंने बताया कि वन विभाग देवाल से इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी गई है संयुक्त रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजने के बाद ठेकेदार पर उचित कार्यवाही की जाएगी
Byte-किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी थराली

Vo-वहीं सड़क निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे ठेकेदार के स्थानीय मुंशी ने कहा कि उनके द्वारा क्रेशर लगाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी लेकिन अनुमति नही दी गई साथ ही उन्होंने बताया कि काम तेजी से हो सके इसके लिए ठेकेदार द्वारा क्रेशर प्लांट लगाया गया है

Vo-वहीं अनुमति न मिलने के सवाल पर बोलते हुए सड़क निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे स्थानीय मुंशी ने बताया कि विभाग ठेकेदार से जल्दी काम की अपेक्षा रखता है लेकिन मशीनों के प्रयोग की अनुमति नहीं देता है जल्दी निर्माण कार्य पूरा हो इसलिए ठेकेदार द्वारा क्रेशर मशीन का इस्तेमाल किया गया है
Byte-kundan negi thekedar ke munshi

एंकर-वहीं देवाल विकासखण्ड के वनक्षेत्राधिकारी त्रिलोक सिंह बिष्ट ने etv bharat के संवाददाता को टेलीफोन पर दी जानकारी में बताया कि ठेकेदार द्वारा उक्त मोटरमार्ग पर 9 हरे पेड़ो को क्षतिग्रस्त किया गया है जिसके लिए लगभग 22 हजार रुपये का अर्थदंड/मुआवजा राशि के लिए ठेकेदार और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिशासी अभियंता को नोटिस भेजा जा चुका है ,इस पूरे प्रकरण से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इन दिनों थराली देवाल सहित आसपास के इलाकों में खनन माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं वरना प्रशासन द्वारा सीज किये जाने और अर्थदंड लगाए जाने के बावजूद पिछले एक माह से जिस तरह क्रेशर का संचालन किया जा रहा है उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि नियम कानूनों को ताक पर रखकर ठेकेदारों और खनन माफियाओं की फौज प्रशासन को मुंह चिढ़ा रही हैConclusion:Vo-उपजिलाधिकारी थराली ने बताया कि बिना अनुमति के चल रहे क्रेशर को सीज किया गया था और इस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी ठेकेदार पर लगाया गया था लेकिन स्थानीयों की शिकायत पर दोबारा उनके द्वारा मोटरमार्ग का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ठेकेदार द्वारा सीज होने के बावजूद क्रेशर का संचालन किया गया है साथ ही उन्होंने बताया कि वन विभाग देवाल से इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी गई है संयुक्त रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजने के बाद ठेकेदार पर उचित कार्यवाही की जाएगी
Byte-किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी थराली
Last Updated : Nov 24, 2019, 4:50 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.