चमोली: कोरोना जैसी महामारी से लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना दिन-रात जुटे हुए हैं. वहीं कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो इस समय भी लापरवाही बरत रहे हैं और अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. ऐसे ही एक डॉक्टर के खिलाफ जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली (सीएमओ) ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-188 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है.
जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में कार्यरत डॉ. संजय गुप्ता का बीती 23 मार्च को जोशीमठ से देवाल में ट्रांसफर कर दिया था. लेकिन ट्रांसफर के एक महीने बाद भी डॉ. गुप्ता ने देवाल में ड्यूटी ज्वाइन नहीं की.
सीएमओ डॉ. केके सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर 18 मार्च को महत्वपूर्ण बैठक हुई थी. उसमें भी डॉ. गुप्ता नदारद रहे थे. इससे पहले ही भी राजकीय, विभागीय और मासिक बैठकों में डॉ. गुप्ता शामिल नहीं हुए थे. इसके लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कोई संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दिया.
विभाग की तरफ से डॉ. गुप्ता को विशेष प्रतिकूल प्रविष्ठि भी जारी की गई थी. इसके बाद कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत 19 मार्च को डा
डॉ. गुप्ता को जोशीमठ में देश-विदेश से आए नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया. लेकिन उन्होंने यहां भी कोई काम नहीं किया. कोरोना महामारी के दृष्टिगत 23 मार्च को डॉ. गुप्ता को जोशीमठ से प्राथमिक स्वास्थ्य देवाल ट्रांसफर किया गया था. लेकिन उन्होंने अभीतक देवाल में ज्वाइन नहीं किया है.
सीएमओ ने बताया कि कोरोना संकट की इस मुश्किल घड़ी में भी डॉ. गुप्ता ने सौंपे गए कार्यों और दायित्वों का निर्वहन नहीं किया. उच्चाधिकारियों के आदेशों की लगातार अवहेलना करने पर उनके खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा-188 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है.