चमोली: जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित कोर्ट में विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने नाबालिग का पीछा करने और भद्दी गाली देने के आरोप में एक अभियुक्त को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी युवक से सात हजार रुपये का अर्थदंड भी वसूलने के आदेश दिए हैं. अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त करावास होगी.
बता दें कि इस प्रकार के मामले में पहली बार जिला न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दंडित किया है. मामला 9 मई 2018 का है. गैरसैंण थाने के अंतर्गत एक गांव की नाबालिग ने अपने पड़ोस में रहने वाले मनचले युवक पर उसका पीछा करने और भद्दी गाली देने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.
पीड़िता ने बताया कि एक साल पहले भी दोषी युवक उसे परेशान किया करता था. युवक ने उसके सोशल अकाउंट से भी छेड़छाड़ कर भद्दी गालियां लिखी थी. इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने थाने में बाकायदा माफीनामा लिखवाकर आरोपी युवक को छोड़ दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी वो पीड़िता को परेशान करता रहा.
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पीड़िता ने बताया कि साल 2018 के मई माह में वो अपने फुफुरे भाई की शादी में गई थी. दोषी युवक भी बिना बुलाए उस शादी में पहुंच गया और उसे परेशान करने लगा. जब वो अपने गांव पहुंची तो आरोपी भी उसके पीछे-पीछे उनके गांव में पहुंच गया. पीड़िता के परिजनों ने इसकी शिकायत युवक के माता-पिता से की, जिस पर आरोपी के परिजनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही. नाबालिग के पिता ने नौ मई को थाना गैरसैंण में युवक के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर 11 मई 2018 को मुकदमा दर्ज कर लिया गया.
सोमवार को विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह की अदालत ने मामले में युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन पंत ने पैरवी की.