देहरादूनः राजधानी में नगर निगम अंर्तगत आने वाले 40 नए वार्डों में 10 साल तक भवन कर में छूट मिलेगी. 10 साल तक भवन कर में छूट केवल नगर निगम में शामिल 40 नए वार्ड के आवासीय भवन स्वामी को ही मिलेगी. इसके अलावा नए वार्डो में मौजूद व्यावसायिक भवनों से कर वसूला जाएगा. जल्द ही नए वार्डों में मौजूद व्यासायिक प्रतिष्ठानों का डाटा तैयार किया जाएगा और कर वसूलने का काम होगा.
बता दें नगर निगम का दायरा 60 वार्ड से बढ़ाकर 100 वार्ड हो गया है, ऐसे में नगर निगम में शामिल 40 नए वार्डों में सैकड़ों व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल हो गए हैं. इसके अलावा हजारों की संख्या में मकान भी हैं. नगर निगम ने आवसीय भवनों से 10 साल तक भवन कर नहीं वसूलने का निर्णय लिया है, लेकिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कर वसूलने की तैयारी है.
आगामी वित्तीय वर्ष से व्यावसायिक भवन का कर लागू कर दिया जाएगा. इससे निगम को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है. बीते वर्ष अप्रैल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मेयर विनोद चमोली ने निगम में शामिल 40 नए वार्डो में 10 साल तक भवन कर में छूट का एलान किया था.
वहीं नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि 60 वार्ड से बढ़कर 100 वार्ड हो गए थे और बढे़ हुए 40 वार्ड में 10 साल तक भवन कर में छूट का एलान किया गया था. छूट की प्रक्रिया निजी भवनों के लिए थी और व्यावसायिक भवनों से नगर निगम द्वारा कर वसूला जायेगा.