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पुलिस और महिला बाल विकास विभाग ने रोकी नाबालिग की शादी

बागेश्वर में बाल विकास विभाग की वन स्टॉप सेंटर की टीम ने नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी. जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच लिखित करारनामा कराया गया की जबतक लड़की बालिग नहीं होती है, उसकी शादी नहीं कराई जाएगी.

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Published : May 7, 2021, 7:12 AM IST

Bageshwar
बागेश्वर

बागेश्वरः गुरुवार को तहसील मार्ग स्थित लकड़ी टाल इलाके में एक नाबालिग की शादी की सूचना पर पहुंची बाल विकास विभाग की टीम ने शादी रुकवा दी. इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची. जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच लिखित करारनामा कराया गया की जबतक लड़की बालिग नहीं होती है, उसकी शादी नहीं कराई जाएगी.

जानकारी के मुताबिक शादी समारोह में बारात का इंतजार हो रहा था, लेकिन बारात से पहले ही पुलिस और बाल विकास विभाग की वन स्टॉप सेंटर की टीम पहुंच गई. जिसके बाद लड़की का जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया. जन्म प्रमाण पत्र में लड़की की उम्र 18 साल से कम पाई गई. हालांकि प्रमाण पत्र दिखाने से पहले परिजन लड़की के बालिग होने के दावे करते रहे.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड की बेटी जल्द पहनेगी वर्दी, आर्मी मेडिकल कोर्स में बनेंगी कैप्टन

पुलिस और वन स्टॉप सेंटर की टीम ने लोगों से कहा कि नाबालिक का विवाह करवाना और इस प्रकार के प्रकरण में सम्मिलित होना गैर कानूनी है. जिसमें दोषी को कई धाराओं में सजा का प्रावधान है. बता दें कि टीम को सूचना 112 के जरिए मिली थी. इससे पहले भी वन स्टॉप सेंटर की टीम12 नाबालिगों की शादी रुकवा चुकी है.

बागेश्वरः गुरुवार को तहसील मार्ग स्थित लकड़ी टाल इलाके में एक नाबालिग की शादी की सूचना पर पहुंची बाल विकास विभाग की टीम ने शादी रुकवा दी. इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची. जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच लिखित करारनामा कराया गया की जबतक लड़की बालिग नहीं होती है, उसकी शादी नहीं कराई जाएगी.

जानकारी के मुताबिक शादी समारोह में बारात का इंतजार हो रहा था, लेकिन बारात से पहले ही पुलिस और बाल विकास विभाग की वन स्टॉप सेंटर की टीम पहुंच गई. जिसके बाद लड़की का जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया. जन्म प्रमाण पत्र में लड़की की उम्र 18 साल से कम पाई गई. हालांकि प्रमाण पत्र दिखाने से पहले परिजन लड़की के बालिग होने के दावे करते रहे.

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पुलिस और वन स्टॉप सेंटर की टीम ने लोगों से कहा कि नाबालिक का विवाह करवाना और इस प्रकार के प्रकरण में सम्मिलित होना गैर कानूनी है. जिसमें दोषी को कई धाराओं में सजा का प्रावधान है. बता दें कि टीम को सूचना 112 के जरिए मिली थी. इससे पहले भी वन स्टॉप सेंटर की टीम12 नाबालिगों की शादी रुकवा चुकी है.

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