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बागेश्वर में 11 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन - बागेश्वर न्यूज

बागेश्वर जिले में आगामी 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसमें वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा.

राष्ट्रीय लोक अदालत
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Published : Aug 26, 2021, 10:10 AM IST

Updated : Aug 26, 2021, 10:28 AM IST

बागेश्वर: आगामी 11 सितंबर 2021 को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन मुख्य न्यायालय में होने जा रहा है. इसमें वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा. इसकी जानकारी सचिव जिला विधिक प्राधिकरण त्रिचा रावत ने दी.

त्रिचा रावत ने बताया कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामले निपटाए जाएंगे. इसके साथ ही मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली व प्राधिकरणों के जल भुगतान से संंबधित मामलों पर भी सुनवाई होगी. धारा 138 एनआईएक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले और प्री-लिटिगेशन मामलों के साथ-साथ सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद जिसमें पक्षकार पारस्परिक सद्भाव के अधीन संधि के लिए इच्छुक हों वह मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत पहुंचकर लोग इसका लाभ उठाएं.

बागेश्वर में 11 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन.

पढ़ें: लैंसडाउन में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी दिल्ली की कार, दो लोगों की मौत

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में समस्त तैयारियां समय रहते पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाएं. ताकि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जा सके. राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लंबित, चिन्हित, निस्तारण योग्य वादों, प्रकरणों की सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर एवं ई-मेल dlsabgr1@gmail.com पर दिनांक 10-09-2021 तक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद बागेश्वर व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करा दें.

बागेश्वर: आगामी 11 सितंबर 2021 को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन मुख्य न्यायालय में होने जा रहा है. इसमें वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा. इसकी जानकारी सचिव जिला विधिक प्राधिकरण त्रिचा रावत ने दी.

त्रिचा रावत ने बताया कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामले निपटाए जाएंगे. इसके साथ ही मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली व प्राधिकरणों के जल भुगतान से संंबधित मामलों पर भी सुनवाई होगी. धारा 138 एनआईएक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले और प्री-लिटिगेशन मामलों के साथ-साथ सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद जिसमें पक्षकार पारस्परिक सद्भाव के अधीन संधि के लिए इच्छुक हों वह मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत पहुंचकर लोग इसका लाभ उठाएं.

बागेश्वर में 11 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन.

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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में समस्त तैयारियां समय रहते पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाएं. ताकि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जा सके. राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लंबित, चिन्हित, निस्तारण योग्य वादों, प्रकरणों की सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर एवं ई-मेल dlsabgr1@gmail.com पर दिनांक 10-09-2021 तक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद बागेश्वर व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करा दें.

Last Updated : Aug 26, 2021, 10:28 AM IST
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