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बागेश्वर: युवक ने बैट से उतारा था मासूम को मौत के घाट, कोर्ट से मिला आजीवन कारावास

बागेश्वर में कोर्ट ने हत्यारोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही युवक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Bageshwar News
बागेश्वर क्राइम न्यूज
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Published : Dec 20, 2021, 5:09 PM IST

बागेश्वर: अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्यारोपी युवक को आजीवन करावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. पुलिस के मुताबिक 25 जनवरी 2021 को तल्ला सूपी निवासी कैलाश राम ने गांव के ही राकेश कुमार की हत्या कर दी थी.

आरोपी मृतक के घर में खिड़की के रास्ते गया था और बैट से सिर पर मारकर 9 वर्षीय राकेश कुमार की हत्या की थी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अधमरे राकेश को अटैची में रखकर फेंकने की फिराक में था. इसी दौरान मंगल राम के बड़े पुत्र भरत ने देख लिया और उसने पुलिस को जानकारी दी.

मौके पर पहुंचे परिजन और पुलिस ने अटैची से राकेश को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट के चलते मौत बताया गया था.

ये भी पढ़ें: ग्रामीणों ने मंत्री हरक सिंह रावत को दिखाए काले झंडे, आबादी के बीच ट्रेंचिंग ग्राउंड का विरोध

मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय, सहायक अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने कोर्ट में 12 गवाह पेश किए और सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण से मृतक के परिजनों को विधि सम्मत मुआवजा दिलाने के आदेश भी दिए हैं.

बागेश्वर: अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्यारोपी युवक को आजीवन करावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. पुलिस के मुताबिक 25 जनवरी 2021 को तल्ला सूपी निवासी कैलाश राम ने गांव के ही राकेश कुमार की हत्या कर दी थी.

आरोपी मृतक के घर में खिड़की के रास्ते गया था और बैट से सिर पर मारकर 9 वर्षीय राकेश कुमार की हत्या की थी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अधमरे राकेश को अटैची में रखकर फेंकने की फिराक में था. इसी दौरान मंगल राम के बड़े पुत्र भरत ने देख लिया और उसने पुलिस को जानकारी दी.

मौके पर पहुंचे परिजन और पुलिस ने अटैची से राकेश को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट के चलते मौत बताया गया था.

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मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय, सहायक अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने कोर्ट में 12 गवाह पेश किए और सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण से मृतक के परिजनों को विधि सम्मत मुआवजा दिलाने के आदेश भी दिए हैं.

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