बागेश्वर: जिला सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. दोषी ने 2021 में अपनी पत्नी के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी.
बता दें कि गरुड़ तहसील के कौसानी थाना क्षेत्र के अमोली गांव निवासी जगदीश राम ने 9 नवंबर 2021 को अपनी पत्नी के सिर पर पत्थर से वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया था. हत्या करने के बाद आरोपी ने पत्नी के शव को चादर में बांधा और गधेरे में ले जाकर दफना दिया. कुछ दिनों बाद 18 नवंबर को घास काटने गई गांव की कुछ महिलाओं ने शव को गधेरे में देखा और ग्राम प्रधान को इस संबंध में जानकारी दी. जिसके बाद प्रधान की सूचना के बाद कौसानी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दीपा देवी के शव को बरामद किया.
ये भी पढ़ें: दिल्ली के फल व्यापारी और उसके साथियों के साथ रामनगर में मारपीट, 8 लाख रुपए लूटने का भी आरोप
घटना का पता चलने के बाद मृतका के भाई सूरज कुमार ने 20 नवंबर को कौसानी थाने में दोषी के खिलाफ तहरीर दी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोषी के खिलाफ केस दर्ज किया और विवेचना के बाद जिला न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी करते हुए 17 गवाह पेश किए. न्यायालय ने आरोपी को धारा 201 साक्ष्य छिपाने के आरोप में दो वर्ष का कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ सजा सुनाई है. वहीं, अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा.
ये भी पढ़ें: देहरादून में मियां बीवी की मौत में नया मोड़, काशिफ के पिता ने बहू अनम के भाई पर लगाया हत्या का आरोप, मुकदमा दर्ज