बागेश्वर: विशेष सत्र न्यायाधीश शहंशाह मोहम्मद दिलबर दानिश ने एनडीपीएस अधिनियम की आरोपी महिला को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया. मामला 26 अगस्त 2019 का है. जब कोतवाली एसएसआई मोहन पलड़िया ने पुलिस टीम के साथ बागनाथ गली से एक महिला को चरस के साथ गिरफ्तार किया था.
पुलिस को महिला के पास से 2 किलो 60 ग्राम चरस मिली. मामले में उसके खिलाफ 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद महिला को न्यायालय में पेश कर अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया. एसआई निशा पांडेय ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर किए.
ये भी पढ़ें: लक्सर में बाइक सवार बदमाशों ने व्यक्ति को दिन दहाड़े मारी गोली, मौके पर ही मौत
मामले की पैरवी के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 12 गवाह पेश कराए. आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र कोरंगा ने मामले की पैरवी की. विशेष सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के गवाहों व आरोपी की ओर से पेश तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त करने का फैसला दिया.