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दिव्यांग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली गुनाहों की सजा, 10 साल की जेल

अल्मोड़ा में एक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Jan 9, 2020, 11:27 AM IST

अल्मोड़ाः जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने का फैसला सुनाया है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित बकरियां चराने के लिए जंगल जाती थी. जिसके बाद युवती की तबीयत खराब होने लगी. जिसपर उसकी मां ने उससे कारण पूछा तो पीड़िता ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया. पीड़िता ने बताया कि करीब 4-5 महीने पहले भांगादेवली मोतिया पाथर के रहने वाले एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई.

ये भी पढ़ेंः चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाता था कबाड़ी, पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

वहीं, पीड़िता ने बताया कि परिजनों को बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी. जिसके बाद पीड़िता के पति ने बीते 11 जून 2018 को थाना लमगड़ा में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. बताया जा रहा है कि पीड़िता मनबुद्धि और दिव्यांग है.

उधर, विवेचना अधिकारी ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र जिला सत्र न्यायालय में पेश किया. जहां पर मामले के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 11 गवाह न्यायालय में पेश किए गए. जिसके बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपी योगेंद्र पांडे उर्फ योगी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई.

अल्मोड़ाः जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने का फैसला सुनाया है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित बकरियां चराने के लिए जंगल जाती थी. जिसके बाद युवती की तबीयत खराब होने लगी. जिसपर उसकी मां ने उससे कारण पूछा तो पीड़िता ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया. पीड़िता ने बताया कि करीब 4-5 महीने पहले भांगादेवली मोतिया पाथर के रहने वाले एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई.

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वहीं, पीड़िता ने बताया कि परिजनों को बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी. जिसके बाद पीड़िता के पति ने बीते 11 जून 2018 को थाना लमगड़ा में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. बताया जा रहा है कि पीड़िता मनबुद्धि और दिव्यांग है.

उधर, विवेचना अधिकारी ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र जिला सत्र न्यायालय में पेश किया. जहां पर मामले के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 11 गवाह न्यायालय में पेश किए गए. जिसके बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपी योगेंद्र पांडे उर्फ योगी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई.

Intro:



जिला सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत ने एक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 साल की सजा तथा 10 हजार रुपये का अर्थदंड फैसला सुनाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का फैसला दिया है।
Body:जानकारी के अनुसार पीड़िता बकरियां चराने के लिए जंगल जाती थी। युवती का पेट दिनों दिन बढ़ने पर उसकी मां ने उससे कारण पूछा तो पीड़िता ने हैरत कर देने वाला खुलासा किया। पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि करीब 4—5 माह पहले भांगादेवली मोतिया पाथर थाना लमगड़ा निवासी योगेंद्र पांडे पुत्र गणेश दत्त पांडे ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जिससे वह गर्भवती हो गई। पिता के पूछने पर पीड़िता ने बताया कि योगेंद्र द्वारा उससे कहा गया कि अगर वह यह बात घर में किसी को बताएगी तो तुझे चाकू से जान से मार दूंगा। पीड़िता मनबुद्धि व दिव्यांग है।

11 जून 2018 को पीड़िता के पिता ने थाना लमगड़ा में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना अधिकारी द्वारा मामले की विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र जिला सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में मामले के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 11 गवाह न्यायालय में परी​क्षित कराए। जिसके बाद सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा ने अभियुक्त योगेंद्र पांडे उर्फ योगी पुत्र गणेशदत्त पांडे को धारा 376/2 एल/ ता.हि. में 10 साल की सजा व 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर 6 माह का कारावास तथा धारा 506 में एक साल की सजा से दंडित किया गया।

Conclusion:
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