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लॉकडाउन 2.0: उधम सिंह नगर के व्यापारियों को राहत, 6 और प्रतिष्ठानों को दी छूट

उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी ने अब सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक व्यापारियों को राहत देते हुए छह और दुकानों को खोलने की अनुमति जारी कर दी है. जिसके लिए दुकानदारों को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

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व्यपारियों को राहत.
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Published : Apr 24, 2020, 9:08 PM IST

Updated : May 25, 2020, 12:37 PM IST

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी ने अब सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक व्यापारियों को राहत देते हुए छह और दुकानों को खोलने की अनुमति जारी कर दी है. जिसके लिए दुकानदारों को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

बता दें कि कोरोना वायरस से जंग के दौरान लॉकडाउन 2.0 में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को मानते हुए राज्य सरकार ने व्यापारिक गतिविधियों में छूट देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिले के अधिकारियों को आदेश देने के बाद जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने जिले में निर्देश जारी करते हुए छह प्रकार की दुकानों को संचालित करने की अनुमति देने की बात कही है.

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व्यपारियों को राहत.

यह भी पढ़ें: केदारपुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ की पूजा कल, फिर रवाना होगी डोली

जिले के कोरोना संक्रमण मुक्त होने के बाद भारत और राज्य सरकार के निर्देशों के बाद डीएम नीरज खैरवाल ने सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क सहित तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए व्यापारियों को राहत दी है. अब जिले में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक छह प्रकार के व्यवसाय की छूट दी गई है. जिसमें छात्र-छात्राओं के शैक्षिक पुस्तकों की दुकान, कोरियर सेवा, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, बढ़ई, रंगाई-पुताई, आवश्यक सेवाओं से संबंधित ई-कॉमर्स, पंखे की दुकान और वेल्डिंग की दुकान इन सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति जारी की है.

सभी व्यवसायी अपने स्थानीय प्रशासन से इन व्यवसायियों को खोलने की अनुमति प्राप्त कर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए व्यवसाय खोल सकते हैं. आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस की अनदेखी करता हुआ पाया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी ने अब सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक व्यापारियों को राहत देते हुए छह और दुकानों को खोलने की अनुमति जारी कर दी है. जिसके लिए दुकानदारों को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

बता दें कि कोरोना वायरस से जंग के दौरान लॉकडाउन 2.0 में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को मानते हुए राज्य सरकार ने व्यापारिक गतिविधियों में छूट देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिले के अधिकारियों को आदेश देने के बाद जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने जिले में निर्देश जारी करते हुए छह प्रकार की दुकानों को संचालित करने की अनुमति देने की बात कही है.

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व्यपारियों को राहत.

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जिले के कोरोना संक्रमण मुक्त होने के बाद भारत और राज्य सरकार के निर्देशों के बाद डीएम नीरज खैरवाल ने सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क सहित तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए व्यापारियों को राहत दी है. अब जिले में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक छह प्रकार के व्यवसाय की छूट दी गई है. जिसमें छात्र-छात्राओं के शैक्षिक पुस्तकों की दुकान, कोरियर सेवा, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, बढ़ई, रंगाई-पुताई, आवश्यक सेवाओं से संबंधित ई-कॉमर्स, पंखे की दुकान और वेल्डिंग की दुकान इन सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति जारी की है.

सभी व्यवसायी अपने स्थानीय प्रशासन से इन व्यवसायियों को खोलने की अनुमति प्राप्त कर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए व्यवसाय खोल सकते हैं. आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस की अनदेखी करता हुआ पाया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

Last Updated : May 25, 2020, 12:37 PM IST
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