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NH-74 घोटाले मामले में आरोपी प्रिया शर्मा को राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत

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Published : Mar 1, 2019, 8:11 PM IST

एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले के मामले में हाई कोर्ट से आरोपी प्रिया शर्मा को बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रिया शर्मा को जमानत दे दी है.

नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रिया शर्मा को दी जमानत

नैनीताल: एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले के मामले में हाई कोर्ट से आरोपी प्रिया शर्मा को बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रिया शर्मा को जमानत दे दी है. वहीं प्रिया शर्मा के अधिवक्ता सीके शर्मा ने बताया कि एनएच 74 में आने वाली जमीन को लेकर किसानों के साथ उनका अनुबंध था. जिसके सबूत कोर्ट में पेश करने के बाद प्रिया शर्मा को जमानत दी गई है.

नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रिया शर्मा को दी जमानत

बता दें कि एनएच 74 घोटाले के मामले में SIT ने इलाईट इन्फ्रा की MD प्रिया शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने काशीपुर तहसील के डाटा एंट्री ऑपरेटर जिशान के साथ मिलकर घोटाले की डेढ़ करोड़ रुपये की रकम इलईट इन्फ्रा के खाते में जमा करवाई थी. साथ ही प्रिया शर्मा पर उधम सिंह नगर में बनने वाले टोल प्लाजा की भूमि को गलत तरीके से अपने नाम करवाने का भी आरोप है.

पढ़ें:दून नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक रही हंगामेदार

वहीं एसआईटी के अनुसार जमीन विक्रेतओं और किसानों का कहना है कि विक्रय पत्र में उनके हस्ताक्षर नहीं है. जिसके बाद एसआईटी ने प्रिया शर्मा को गिरफ्तार किया था. फिलहाल प्रिया हल्द्वानी जेल मे बंद हैं.

नैनीताल: एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले के मामले में हाई कोर्ट से आरोपी प्रिया शर्मा को बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रिया शर्मा को जमानत दे दी है. वहीं प्रिया शर्मा के अधिवक्ता सीके शर्मा ने बताया कि एनएच 74 में आने वाली जमीन को लेकर किसानों के साथ उनका अनुबंध था. जिसके सबूत कोर्ट में पेश करने के बाद प्रिया शर्मा को जमानत दी गई है.

नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रिया शर्मा को दी जमानत

बता दें कि एनएच 74 घोटाले के मामले में SIT ने इलाईट इन्फ्रा की MD प्रिया शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने काशीपुर तहसील के डाटा एंट्री ऑपरेटर जिशान के साथ मिलकर घोटाले की डेढ़ करोड़ रुपये की रकम इलईट इन्फ्रा के खाते में जमा करवाई थी. साथ ही प्रिया शर्मा पर उधम सिंह नगर में बनने वाले टोल प्लाजा की भूमि को गलत तरीके से अपने नाम करवाने का भी आरोप है.

पढ़ें:दून नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक रही हंगामेदार

वहीं एसआईटी के अनुसार जमीन विक्रेतओं और किसानों का कहना है कि विक्रय पत्र में उनके हस्ताक्षर नहीं है. जिसके बाद एसआईटी ने प्रिया शर्मा को गिरफ्तार किया था. फिलहाल प्रिया हल्द्वानी जेल मे बंद हैं.

Intro:स्लग-राहत प्रिया शर्मा

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर- प्रदेश के बहुचर्चित NH 74भूमि मुआवजा घोटाले के मामले मे नैनीताल हाई कोर्ट से आरोपी प्रिया शर्मा को बडी राहत मिली है,नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रिया शर्मा को जमानत दे दी है,,,जिससे अब जल्द ही प्रिया की रिहाई होगी।


Body:आपको बता दे की NH 74 घोटाले के मामले मे SIT ने एलाईट इन्फ्रा की MD प्रिया शर्मा के खिलाफ IPC की धारा 420,467,468 ओर 471 के तहत मुकदमा दर्ज करा था,प्रिया पर आरोप था की इस घोटाले मे काशीपुर तहसील के डाटा इंट्रि ऑपरेटर जिशान ने घोटाले की डेढ़ करोड की रकम एलईड इन्फ्रा के खाते मे जमा कराई,,ओर मुआवजे के पेसे की बन्दर बाट की,,साथ ही उधम सिंह नगर मे बनने वाले टोल पलाजा की भूमि को गलत तरह से अपने नाम करवाया,,,


Conclusion:वही sit की पुछ ताछ मे जमीन विकृतओ ओर किशनो का कहना है की विक्रय पत्र मे उनके हस्ताक्षर नही है ओर इन लोगो ने गड बड कर सरकारी पेसे को ठिकाने लगाया है,,,जिसके बाद SIT ने प्रिया शर्मा को गिरफ्तार करा था,जिसके बाद से प्रिया हल्द्वानी जेल मे बन्द है।

बाईट-सी के शर्मा,अधिवक्ता,प्रिया शर्मा

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