नैनीताल: एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले के मामले में हाई कोर्ट से आरोपी प्रिया शर्मा को बड़ी राहत मिली है. नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रिया शर्मा को जमानत दे दी है. वहीं प्रिया शर्मा के अधिवक्ता सीके शर्मा ने बताया कि एनएच 74 में आने वाली जमीन को लेकर किसानों के साथ उनका अनुबंध था. जिसके सबूत कोर्ट में पेश करने के बाद प्रिया शर्मा को जमानत दी गई है.
बता दें कि एनएच 74 घोटाले के मामले में SIT ने इलाईट इन्फ्रा की MD प्रिया शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने काशीपुर तहसील के डाटा एंट्री ऑपरेटर जिशान के साथ मिलकर घोटाले की डेढ़ करोड़ रुपये की रकम इलईट इन्फ्रा के खाते में जमा करवाई थी. साथ ही प्रिया शर्मा पर उधम सिंह नगर में बनने वाले टोल प्लाजा की भूमि को गलत तरीके से अपने नाम करवाने का भी आरोप है.
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वहीं एसआईटी के अनुसार जमीन विक्रेतओं और किसानों का कहना है कि विक्रय पत्र में उनके हस्ताक्षर नहीं है. जिसके बाद एसआईटी ने प्रिया शर्मा को गिरफ्तार किया था. फिलहाल प्रिया हल्द्वानी जेल मे बंद हैं.