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पंचायत चुनाव: दो से अधिक बच्चों की बाध्यता मामले पर सरकार को देना होगा जवाब - नैनीताल हाईकोर्ट

पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों की बाध्यता का मामला एक बार फिर नैनीताल हाइकोर्ट में है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है.

अधिवक्ता संजय भट्ट.
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Published : Sep 25, 2019, 5:24 PM IST

Updated : Sep 25, 2019, 10:49 PM IST

नैनीताल: प्रदेश के पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार को चुनाव न लड़ने देने का मामला एक बार फिर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए 4 हफ्ते के अदंर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

अधिवक्ता संजय भट्ट.

बता दें कि क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने वाले मोहन सिंह मेहरा समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं. लिहाजा सरकार के इस नोटिफिकेशन पर रोक लागई जाए.

पढ़ें: रोडवेज कर्मचारियों पर एस्मा लगाने से हाईकोर्ट नाराज, परिवहन सचिव को कोर्ट में पेश होने के आदेश

इस याचिका से पहले भी नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी. जिसमें कोर्ट ने ग्राम प्रधान के चुनाव में तीन बच्चों की बाध्यता को खत्म करने की प्रार्थना की गई थी. इस पर कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए 25 जुलाई 2019 से पहले तीन बच्चे होने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की छूट दी थी.

नैनीताल: प्रदेश के पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार को चुनाव न लड़ने देने का मामला एक बार फिर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए 4 हफ्ते के अदंर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

अधिवक्ता संजय भट्ट.

बता दें कि क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने वाले मोहन सिंह मेहरा समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं. लिहाजा सरकार के इस नोटिफिकेशन पर रोक लागई जाए.

पढ़ें: रोडवेज कर्मचारियों पर एस्मा लगाने से हाईकोर्ट नाराज, परिवहन सचिव को कोर्ट में पेश होने के आदेश

इस याचिका से पहले भी नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी. जिसमें कोर्ट ने ग्राम प्रधान के चुनाव में तीन बच्चों की बाध्यता को खत्म करने की प्रार्थना की गई थी. इस पर कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए 25 जुलाई 2019 से पहले तीन बच्चे होने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की छूट दी थी.

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पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों का वाले उम्मीदवारों का मामला एक बार फिर पहुँचा नैनीताल हाइकोर्ट।

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प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव का मामला एक बार से नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है, पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं,



Body:आपको बता दें कि क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने वाले मोहन सिंह मेहरा समेत अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चे वाली उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं,लिहाजी सरकार के इस नोटिफिकेशन पर रोक लागई जाए,
मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक वर्मा की खंडपीठ में मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।


Conclusion:आपको बताते चलें कि इस याचिका से पूर्व भी नैनीताल हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर हुई थी,जिसमे कोर्ट ने ग्राम प्रधान के चुनाव में 3 बच्चों की बाध्यता को खत्म करने की प्रार्थना की गई थी और कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए 25 जुलाई 2019 से पहले जिनमें तीन बच्चों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की छूट दी थी।
जिसके बाद ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की मुश्किलें तो खत्म हो गई लेकिन क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वालों के सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि क्या यह फैसला उनके ऊपर लागू होगा या नहीं जिसको लेकर मोहन सिंह मेहरा व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, और आज मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश कर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं।


बाईट- संजय भट्ट,अधिवक्ता
Last Updated : Sep 25, 2019, 10:49 PM IST
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