नैनीताल: एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले में आरोपी प्रिया शर्मा और सुधीर चावला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. एसआईटी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 420, 467, 468 और आईपीसी की धारा 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. जिसके बाद नैनीताल जिला न्यायालय ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है.
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बता दें कि इलाइट इन्फ्रा की एमडी प्रिया शर्मा और निर्देशक सुधीर चावला पर आरोप है कि काशीपुर तहसील के डाटा एंट्री ऑपरेटर जिशान के साथ मिलकर डेढ़ करोड़ रुपए इलाइट इन्फ्रा के खाते में जमा कराया था. जिसके बाद एसआईटी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 420, 467, 468 और आईपीसी की धारा 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था.
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एसआईटी की पूछताछ में जमीन विक्रेताओं और किसानों ने बताया कि विक्रय पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं और इन लोगों ने घोटाला कर सरकारी धन को अपने खाते में जमा कराया है.
वहीं अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि इलाइट इन्फ्रा की एमडी प्रिया शर्मा और निर्देशक सुधीर चावला पर नैनीताल जिला न्यायालय ने आरोप तय कर दिया है. साथ ही उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च 2019 को की जाएगी.