नैनीताल: हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के पहाड़ी जिलों समेत 15 अस्पतालों में वेंटिलेटर व आईसीयू वॉर्ड बनाने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 7 दिन के भीतर वेंटिलेटर और आईसीयू वॉर्ड बनाने को कहा है.
अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के डॉक्टरों के पास कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट व आधुनिक उपकरण नहीं हैं, जिससे डॉक्टरों की जान पर खतरा मंडरा रहा है. लिहाजा सरकार डॉक्टरों को पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट व आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाये.
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मंगलवार को याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी कोरोना ( COVID 19) अस्पताल में आईसीयू वॉर्ड समते वेंटिलेटर होना जरूरी है, लेकिन प्रदेश के पहाड़ी जिलों के अस्पतालों में न तो आईसीयू वार्ड हैं और न ही वेंटिलेटर.
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जिस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को 7 दिन के भीतर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू वार्ड व वेंटिलेटर वॉर्ड बनाने के आदेश दिए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि अगर इस मामले में कोई दिक्कत आती है तो कोर्ट के संज्ञान में लाई जा सकती है. मामले की अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी.