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जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की याचिका पर हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव से 4 सप्ताह में मांगा जवाब - Judge Lokpal Singh

शिक्षक संघ द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को सुनवाई कर राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और प्रदेश के शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई.
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Published : Jul 3, 2019, 11:53 PM IST

नैनीताल: जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और प्रदेश के शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

जानकारी देते अधिवक्ता याचिकाकर्ता मंगल सिंह चौहान.

बता दें कि जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद थापा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने राज्य सरकार द्वारा 27 मई 2019 को जारी शासनादेश के अनुसार प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत करने के बाद स्कूलों से बीटीसी शिक्षकों को हटाकर एलटी शिक्षक नियुक्त जाने के फैसले को चुनौती दी थी.

वहीं मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और प्रदेश के शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है.
अधिवक्ता मंगल सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों के उच्चीकरण के आदेश के बाद प्रदेश भर में करीब 4000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं.

ये भी पढ़े: पड़ताल: चेन्नई की घटना से लें सबक, आपके घर में रखा फ्रिज बन सकता है खतरा

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जूनियर हाई स्कूल में बीटीसी प्रशिक्षित अध्यापकों को आवश्यकता होती है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण किया जाता है तो उन स्कूलों में जूनियर हाई स्कूल के लिए अलग से पठन-पाठन की व्यवस्था होनी चाहिए और राज्य सरकार के 2016 के शासनादेश में यही व्यवस्था है.

नैनीताल: जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और प्रदेश के शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

जानकारी देते अधिवक्ता याचिकाकर्ता मंगल सिंह चौहान.

बता दें कि जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद थापा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने राज्य सरकार द्वारा 27 मई 2019 को जारी शासनादेश के अनुसार प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत करने के बाद स्कूलों से बीटीसी शिक्षकों को हटाकर एलटी शिक्षक नियुक्त जाने के फैसले को चुनौती दी थी.

वहीं मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और प्रदेश के शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है.
अधिवक्ता मंगल सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों के उच्चीकरण के आदेश के बाद प्रदेश भर में करीब 4000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं.

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शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जूनियर हाई स्कूल में बीटीसी प्रशिक्षित अध्यापकों को आवश्यकता होती है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण किया जाता है तो उन स्कूलों में जूनियर हाई स्कूल के लिए अलग से पठन-पाठन की व्यवस्था होनी चाहिए और राज्य सरकार के 2016 के शासनादेश में यही व्यवस्था है.

Intro:Summry
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल को उच्च केतकर इन स्कूलों से बीटीसी शिक्षक को हटाकर एलटी शिक्षक नियुक्त करने पर मामले में राज्य सरकार निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
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जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा 27 मई 2019 को जारी शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है


Body:नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत कर इन स्कूलों से बीटीसी शिक्षकों को हटाकर एलटी शिक्षक नियुक्त करने के मामले में न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने सुनवाई कर राज्य सरकार निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा और प्रदेश के शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है,,,
आपको बता दें कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद थापा ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 27 मई 2019 को शासनादेश जारी कर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों का उच्चरण करा जिसके बाद सरकार ने बीटीसी शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया जो नियम विरुद्ध है प्रदेशभर में कोई भी उचित हाई स्कूल मानक पूरे नहीं करते,,




Conclusion:वहीं राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों के उच्चीकरण के आदेश के बाद प्रदेश भर में करीब 4000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, लिहाजा राज्य सरकार द्वारा जारी 27 मई 2019 के शासनादेश को निरस्त किया जाए साथ ही याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जूनियर हाई स्कूल में बीटीसी प्रशिक्षित अध्यापकों को आवश्यकता होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण किया जाता है तो उस स्कूल में जूनियर हाई स्कूल के लिए अलग से पठन-पाठन की व्यवस्था होनी चाहिए, और राज्य सरकार के 2016 के शासनादेश में यही व्यवस्था है।

बाईट- मंगल सिंह चौहान, अधिवक्ता यकचिककर्ता।
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