नैनीताल: जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और प्रदेश के शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद थापा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने राज्य सरकार द्वारा 27 मई 2019 को जारी शासनादेश के अनुसार प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत करने के बाद स्कूलों से बीटीसी शिक्षकों को हटाकर एलटी शिक्षक नियुक्त जाने के फैसले को चुनौती दी थी.
वहीं मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और प्रदेश के शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है.
अधिवक्ता मंगल सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों के उच्चीकरण के आदेश के बाद प्रदेश भर में करीब 4000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं.
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शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जूनियर हाई स्कूल में बीटीसी प्रशिक्षित अध्यापकों को आवश्यकता होती है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण किया जाता है तो उन स्कूलों में जूनियर हाई स्कूल के लिए अलग से पठन-पाठन की व्यवस्था होनी चाहिए और राज्य सरकार के 2016 के शासनादेश में यही व्यवस्था है.