ETV Bharat / city

नारी निकेतन मामले में HC सख्त, विजिलेंस को 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश - hearing on corruption in the work of Nari Niketan in nainital highcourt

देहरादून में निर्माणाधीन नारी निकेतन का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते में निर्माण में हो रही अनियमितताओं की जांच विजिलेंस देहरादून को करने को कहा है.

नारी निकेतन मामले में हाई कोर्ट सख्त.
author img

By

Published : Jun 26, 2019, 11:08 AM IST

नैनीताल: देहरादून में निर्माणाधीन नारी निकेतन का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते में निर्माण में हो रही अनियमितताओं की जांच विजिलेंस देहरादून को करने को कहा है. साथ ही तीन सप्ताह में इसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

नारी निकेतन मामले में हाई कोर्ट सख्त.

बता दें कि देहरादून निवासी एसके सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून में बन रहे नारी निकेतन में कई अनियमितताएं की गई है. साथ ही ठेकेदार और अन्य अधिकारियों की मिलिभगत से भवन निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है. उनके द्वारा इसकी शिकायत सरकार से भी की गई.

पढ़ें: 'लक्ष्मी' को दया मृत्यु दिए जाने की खबरें फर्जी, डीएफओ बोले- हो रहा सुधार

याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार के आदेश पर विजिलेंस इस मामले की जांच कर रही है. लेकिन उन्हें सरकार द्वारा कराई जा रही जांच पर भरोसा नहीं है. लिहाजा, इस मामले की जांच उच्च स्तरीय एजेंसी या सीबीआई से करवाई जाए. वहीं, इस मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विजिलेंस से इस मामले में अबतक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट तीन सप्ताह में पेश करने को कहा है.

नैनीताल: देहरादून में निर्माणाधीन नारी निकेतन का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते में निर्माण में हो रही अनियमितताओं की जांच विजिलेंस देहरादून को करने को कहा है. साथ ही तीन सप्ताह में इसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

नारी निकेतन मामले में हाई कोर्ट सख्त.

बता दें कि देहरादून निवासी एसके सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून में बन रहे नारी निकेतन में कई अनियमितताएं की गई है. साथ ही ठेकेदार और अन्य अधिकारियों की मिलिभगत से भवन निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है. उनके द्वारा इसकी शिकायत सरकार से भी की गई.

पढ़ें: 'लक्ष्मी' को दया मृत्यु दिए जाने की खबरें फर्जी, डीएफओ बोले- हो रहा सुधार

याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार के आदेश पर विजिलेंस इस मामले की जांच कर रही है. लेकिन उन्हें सरकार द्वारा कराई जा रही जांच पर भरोसा नहीं है. लिहाजा, इस मामले की जांच उच्च स्तरीय एजेंसी या सीबीआई से करवाई जाए. वहीं, इस मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विजिलेंस से इस मामले में अबतक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट तीन सप्ताह में पेश करने को कहा है.

Intro:Summry

2013 से देहरादून में बन रहे नारी निकेतन का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है, मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने नारी निकेतन के मामले में विजिलेंस को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

Intro-

देहरादून में बन रही नारी निकेतन का मामला हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए विजिलेंस देहरादून को नारी निकेतन निर्माण के मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है।


Body:आपको बतादे की देहरादून निवाशी एस के सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून में बन रहे नारी निकेतन में अनियमितता की गई है,, साथ ही ठेकेदार और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से नारी निकेतन निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है और उनके द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत सरकार से की गई और सरकार मामले में विजिलेंस जांच करवाई रही है,,


Conclusion:लेकिन याचिकाकर्ता को सरकार द्वारा कराई जा रही इस जांच में भरोसा नहीं है,,,
इसलिए मामले की सीबीआई जांच या उच्चस्तरीय जांच कराई जाए आज मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विजिलेंस से मामले में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

बाइट दुष्यंत मैनाली, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.