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आसाराम के आश्रम पर वन विभाग का शिकंजा, 3 महीने में खाली करने का नोटिस - उत्तराखंड

जेल में सजा काट रहे आसाराम का ऋषिकेश-बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ब्रम्हपुरी में एक आश्रम है. इस आश्रम को लेकर काफी लंबे समय से विवाद भी चल रहा था.

आसाराम के आश्रम को नोटिस
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Published : Mar 18, 2019, 10:47 PM IST

ऋषिकेश: दुष्कर्म के आरोप में जेल की हवा खा रहे आसाराम को एक और बड़ा झटका लगा है. वन विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आश्रम खाली करने के लिए आसाराम को तीन महीने का वक्त दिया है. अगर इस समय सीमा में जमीन नहीं खाली हुई तो वन विभाग उसे बल पूर्वक खाली करवाकर उसपर अधिग्रहण करेगा.

दरअसल जेल में सजा काट रहे आसाराम का ऋषिकेश-बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ब्रम्हपुरी में एक आश्रम है. इस आश्रम को लेकर काफी लंबे समय से विवाद भी चल रहा था. बीते 20 फरवरी को नैनीताल हाईकोर्ट में रेनफॉरेस्ट हाउस निवासी स्टीफन और तृप्ति की शिकायत पर सुनवाई हुई. इसमें वन विभाग की लीज संख्या 59 की जमीन पर आसाराम के आश्रम का कब्जा होने का आरोप लगाया गया.

आसाराम के आश्रम को नोटिस

मामले में हाईकोर्ट ने वन विभाग को भूमि खाली करवाने का आदेश दिया लेकिन अभी तक वन विभाग आसाराम के आश्रम को खाली नहीं करवा पाया है. वहींनरेंद्र नगर उप वन प्रभागीय अधिकारी डीपी बलूनी का कहना है कि आश्रम को नोटिस जारी कर दिया गया है. चुनाव की वजह से पर्याप्त फोर्स नहीं है. इस वजह से आश्रम अभी तक खाली नहीं करवाया जा सका है.

उन्होंने कहा कि आश्रम को तीन महीने के अंदर खाली करने का नोटिस दिया गया है. अगर इस तय समय सीमा में आश्रम खाली नहीं हुआ तो जबरन अधिग्रहण किया जाएगा. वहीं आश्रम संचालकों का कहना है कि मामले में हाईकोर्ट को जो फैसला होगा वो उन्हें मान्य होगा.

आपको बता दें कि नरेंद्र नगर वन प्रभाग का यह मामला 2013 से न्यायालय में चल रहा है. जानकारी के मुताबिक लीज संख्या 59 की भूमि पर आश्रम के अतिक्रमण की शिकायत 2013 में मुख्य वन संरक्षक से की गई थी. इस पर उन्होंने डीएफओ को कार्रवाई के आदेश दिए थे. नोटिस मिलने पर आसाराम आश्रम की ओर से न्यायालय में मामले को ले जाया गया. जिसके बाद न्यायालय ने नोटिस पर रोक लगा दी थी. वन विभाग के अधिवक्ता की पैरवी के बाद कोर्ट ने इस रोक को निरस्त कर दिया था.

ऋषिकेश: दुष्कर्म के आरोप में जेल की हवा खा रहे आसाराम को एक और बड़ा झटका लगा है. वन विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आश्रम खाली करने के लिए आसाराम को तीन महीने का वक्त दिया है. अगर इस समय सीमा में जमीन नहीं खाली हुई तो वन विभाग उसे बल पूर्वक खाली करवाकर उसपर अधिग्रहण करेगा.

दरअसल जेल में सजा काट रहे आसाराम का ऋषिकेश-बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ब्रम्हपुरी में एक आश्रम है. इस आश्रम को लेकर काफी लंबे समय से विवाद भी चल रहा था. बीते 20 फरवरी को नैनीताल हाईकोर्ट में रेनफॉरेस्ट हाउस निवासी स्टीफन और तृप्ति की शिकायत पर सुनवाई हुई. इसमें वन विभाग की लीज संख्या 59 की जमीन पर आसाराम के आश्रम का कब्जा होने का आरोप लगाया गया.

आसाराम के आश्रम को नोटिस

मामले में हाईकोर्ट ने वन विभाग को भूमि खाली करवाने का आदेश दिया लेकिन अभी तक वन विभाग आसाराम के आश्रम को खाली नहीं करवा पाया है. वहींनरेंद्र नगर उप वन प्रभागीय अधिकारी डीपी बलूनी का कहना है कि आश्रम को नोटिस जारी कर दिया गया है. चुनाव की वजह से पर्याप्त फोर्स नहीं है. इस वजह से आश्रम अभी तक खाली नहीं करवाया जा सका है.

उन्होंने कहा कि आश्रम को तीन महीने के अंदर खाली करने का नोटिस दिया गया है. अगर इस तय समय सीमा में आश्रम खाली नहीं हुआ तो जबरन अधिग्रहण किया जाएगा. वहीं आश्रम संचालकों का कहना है कि मामले में हाईकोर्ट को जो फैसला होगा वो उन्हें मान्य होगा.

आपको बता दें कि नरेंद्र नगर वन प्रभाग का यह मामला 2013 से न्यायालय में चल रहा है. जानकारी के मुताबिक लीज संख्या 59 की भूमि पर आश्रम के अतिक्रमण की शिकायत 2013 में मुख्य वन संरक्षक से की गई थी. इस पर उन्होंने डीएफओ को कार्रवाई के आदेश दिए थे. नोटिस मिलने पर आसाराम आश्रम की ओर से न्यायालय में मामले को ले जाया गया. जिसके बाद न्यायालय ने नोटिस पर रोक लगा दी थी. वन विभाग के अधिवक्ता की पैरवी के बाद कोर्ट ने इस रोक को निरस्त कर दिया था.

Intro:ऋषिकेश--आसाराम को एक और बड़ा झटका लगा है वन विभाग के हाईकोर्ट के आदेश के बाद आश्रम खाली करने के लिए तीन माह का समय दिया है अगर इस समय सीमा में भूमि खाली नही किया जाता तो वन विभाग जबरन भूमि को खाली करवाकर भूमि को अधिग्रहण करेगा ।


Body:वी/ओ--जेल में सजा काट रहे आसाराम का ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाइवे पर ब्रम्हपुरी में भी एक आश्रम है इस आश्रम को लेकर काफी लंबे समय से विवाद भी चल रहा है बीते 20 फरवरी को नैनीताल हाईकोर्ट में रेनफॉरेस्ट हाउस निवासी स्टीफन और तृप्ति की शिकायत पर सुनवाई हुई इसमें वन विभाग की लीज संख्या 59 की जमीन पर आसाराम के आश्रम का कब्जा होने का आरोप लगाया था मामले में हाईकोर्ट ने वन विभाग को कब्जे की भूमि अतिक्रमण मुक्त कर कब्जा लेने के आदेश जारी किए थे लेकिन अभी तक वन विभाग आसाराम के आश्रम को खाली नहीं करा पाया है नरेंद्र नगर उप वन प्रभागीय अधिकारी डीपी बलूनी का कहना है कि आश्रम को नोटिस जारी कर दिया गया है चुनाव की वजह से वह पर्याप्त नहीं है यही कारण है कि अभी तक आश्रम को खाली नहीं कराया गया है 3 महीने के भीतर आश्रम को खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं अगर इस दौरान भी आश्रम खाली नहीं किया जाता है तो वन विभाग आश्रम की भूमि को जबरन अधिग्रहण कर लेगा। वहीं आश्रम संस्थापक का क्या रहेगी न्यायालय का जो भी आदेश होगा वह उनको मान्य होगा।

बाईट-- डीपी बलूनी (उप वन प्रभागीय अधिकारी नरेंद्र नगर)
बाईट-- परमानंद (आश्रम संस्थापक)


Conclusion:वी/ओ-- आपको बता दें कि नरेंद्र नगर वन प्रभाग का यह मामला 2013 से न्यायालय में चल रहा है जानकारी के अनुसार लीज संख्या 59 की भूमि पर आश्रम के अतिक्रमण की शिकायत 2013 में मुख्य वन संरक्षक से की थी इस पर उन्होंने डीएफओ को कार्रवाई के आदेश दिए थे नोटिस मिलने पर आसाराम आश्रम की ओर से न्यायालय की शरण ली थी जिसके बाद न्यायालय ने नोटिस पर रोक लगा दी थी वन विभाग के अधिवक्ता की पैरवी के बाद कोर्ट ने इस रोक को निरस्त कर दिया था।

विजुअल ftp पर भेजा है
फोल्डर का नाम--ASHARAM ASHRAM
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