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कैदी प्रवेश कुमार मौत प्रकरणः CBI ने परिजनों से की पूछताछ

सोमवार को सीबीआई ने काशीपुर में कैदी प्रवेश कुमार मौत प्रकरण पर प्रवेश के परिजनों से पूछताछ की.

Kashipur
काशीपुर
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Published : Aug 9, 2021, 9:56 PM IST

काशीपुरः हल्द्वानी जेल में हुई काशीपुर के कैदी की मौत के मामले पर सीबीआई मृतक के घर पहुंची. सीबीआई ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की. 5 मार्च 2021 को हल्द्वानी जेल में काशीपुर के कैदी की मौत हो गई थी. बीते 22 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दे दिए थे.

काशीपुर के कुंडेश्वरी निवासी प्रवेश कुमार पुत्र रघुवर दयाल को गाली-गलौज, मारपीट व पॉक्सो एक्ट के तहत 4 मार्च 2021 को कुंडेश्वरी पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस ने 5 मार्च को राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल कराने के बाद हल्द्वानी जेल भेज दिया. इस बीच उसी दिन पुलिस की कैद में बंद प्रवेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

ये भी पढ़ेंः महंत के बेटे पर फर्जीवाड़ा का आरोप, खुद को महंत बता 50 लाख में बेची अखाड़ा की जमीन

प्रवेश कुमार की मौत के बाद उसकी पत्नी ने जेल प्रशासन समेत पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की. इस मामले में बंदी रक्षकों पर प्रवेश की पिटाई का आरोप था. मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया. हालांकि अदालत के हस्तक्षेप पर बीती 26 मई को हत्या का मुकदमा हल्द्वानी थाने में दर्ज किया गया.

वहीं मृतक की पत्नी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की. याचिका के तहत कहा गया कि पुलिस सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है. इसके बाद हाईकोर्ट ने 22 जुलाई को मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था.

काशीपुरः हल्द्वानी जेल में हुई काशीपुर के कैदी की मौत के मामले पर सीबीआई मृतक के घर पहुंची. सीबीआई ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की. 5 मार्च 2021 को हल्द्वानी जेल में काशीपुर के कैदी की मौत हो गई थी. बीते 22 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दे दिए थे.

काशीपुर के कुंडेश्वरी निवासी प्रवेश कुमार पुत्र रघुवर दयाल को गाली-गलौज, मारपीट व पॉक्सो एक्ट के तहत 4 मार्च 2021 को कुंडेश्वरी पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस ने 5 मार्च को राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल कराने के बाद हल्द्वानी जेल भेज दिया. इस बीच उसी दिन पुलिस की कैद में बंद प्रवेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

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प्रवेश कुमार की मौत के बाद उसकी पत्नी ने जेल प्रशासन समेत पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की. इस मामले में बंदी रक्षकों पर प्रवेश की पिटाई का आरोप था. मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया. हालांकि अदालत के हस्तक्षेप पर बीती 26 मई को हत्या का मुकदमा हल्द्वानी थाने में दर्ज किया गया.

वहीं मृतक की पत्नी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की. याचिका के तहत कहा गया कि पुलिस सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है. इसके बाद हाईकोर्ट ने 22 जुलाई को मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था.

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