देहरादून: 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले नाबालिग को जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अर्थदंड ना देने सूरत में एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. वहीं, कानूनी प्रक्रिया के दौरान अपने बयानों से पलटने वाले पीड़ित बच्ची के पिता के खिलाफ भी कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
सरकारी वकील भरत सिंह नेगी के मुताबिक घटना 25 नवंबर 2017 की है, जब देहरादून कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मलिन बस्ती में रहने वाली 5 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले नाबालिग ने दुष्कर्म किया. घटना के मुताबिक, मासूम को घर से बाहर खेलने के बहाने ले जाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
दुष्कर्म की घटना के दौरान बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पीड़ित बच्ची ने माता-पिता के साथ कोतवाली में पहुंचकर अपने साथ हुई आपबीती बताई. उधर, घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पीड़ित बच्ची के मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. जिसके बाद बच्ची के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए.
वकील भरत सिंह नेगी के अनुसार, बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना अंजाम देते वक्त दोषी आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रखा गया था. अब क्योंकि वह बालिग हो चुका है, ऐसे में उसे देहरादून के सुद्धोवाला जेल में अन्य कैदियों की तरह अपनी आगे की सजा को पूरी करनी होगी