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मासूम से दुष्कर्म करने वाले को मिली 7 साल की सजा, पीड़िता के पिता पर भी मुकदमा

5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले नाबालिग को जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : May 29, 2019, 8:10 AM IST

मासूम से दुष्कर्म करने वाले को मिली 7 साल की सजा

देहरादून: 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले नाबालिग को जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अर्थदंड ना देने सूरत में एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. वहीं, कानूनी प्रक्रिया के दौरान अपने बयानों से पलटने वाले पीड़ित बच्ची के पिता के खिलाफ भी कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.


सरकारी वकील भरत सिंह नेगी के मुताबिक घटना 25 नवंबर 2017 की है, जब देहरादून कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मलिन बस्ती में रहने वाली 5 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले नाबालिग ने दुष्कर्म किया. घटना के मुताबिक, मासूम को घर से बाहर खेलने के बहाने ले जाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

मासूम से दुष्कर्म करने वाले को मिली 7 साल की सजा


दुष्कर्म की घटना के दौरान बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पीड़ित बच्ची ने माता-पिता के साथ कोतवाली में पहुंचकर अपने साथ हुई आपबीती बताई. उधर, घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पीड़ित बच्ची के मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. जिसके बाद बच्ची के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए.


वकील भरत सिंह नेगी के अनुसार, बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना अंजाम देते वक्त दोषी आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रखा गया था. अब क्योंकि वह बालिग हो चुका है, ऐसे में उसे देहरादून के सुद्धोवाला जेल में अन्य कैदियों की तरह अपनी आगे की सजा को पूरी करनी होगी

देहरादून: 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले नाबालिग को जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अर्थदंड ना देने सूरत में एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. वहीं, कानूनी प्रक्रिया के दौरान अपने बयानों से पलटने वाले पीड़ित बच्ची के पिता के खिलाफ भी कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.


सरकारी वकील भरत सिंह नेगी के मुताबिक घटना 25 नवंबर 2017 की है, जब देहरादून कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मलिन बस्ती में रहने वाली 5 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले नाबालिग ने दुष्कर्म किया. घटना के मुताबिक, मासूम को घर से बाहर खेलने के बहाने ले जाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

मासूम से दुष्कर्म करने वाले को मिली 7 साल की सजा


दुष्कर्म की घटना के दौरान बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पीड़ित बच्ची ने माता-पिता के साथ कोतवाली में पहुंचकर अपने साथ हुई आपबीती बताई. उधर, घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पीड़ित बच्ची के मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. जिसके बाद बच्ची के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए.


वकील भरत सिंह नेगी के अनुसार, बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना अंजाम देते वक्त दोषी आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रखा गया था. अब क्योंकि वह बालिग हो चुका है, ऐसे में उसे देहरादून के सुद्धोवाला जेल में अन्य कैदियों की तरह अपनी आगे की सजा को पूरी करनी होगी

Intro:देहरादून: 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम देने वाले दोषी नाबालिग़ को देहरादून की विशेष पॉक्सो कोर्ट रमा पांडे की अदालत में 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले नाबालिक लड़के के ऊपर कोर्ट ने एक हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है,अर्थदंड ना देने सूरत में आरोपित को एक सप्ताह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। वही इस मामले में कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया के दौरान अपने बयानों से पलटने वाले पीड़ित बच्ची के पिता के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।


Body:सरकारी वकील भरत सिंह नेगी के मुताबिक घटना 25 नवंबर 2017 की है जब देहरादून कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मलिन बस्ती में रहने वाली 5 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले नाबालिक युवक ने मासूम को घर से बाहर खेलने के बहाने ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म की घटना के दौरान बच्ची की रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने आरोपी को दबोच कर पुलिस के हवाले किया। जिसके बाद मासूम बच्ची ने माता पिता के साथ कोतवाली में पहुंचकर अपने साथ हुई आप बीती बताई। उधर घटना के बाद पुलिस ने दुष्कर्म आरोपी नाबालिग युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़ित बच्ची के मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद,बच्ची के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाएं गए।





Conclusion:सरकारी वकील भरत सिंह नेगी के अनुसार मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना अंजाम देते वक्त दोषी युवक नाबालिक लगभग 17 वर्ष था, ऐसे में उसके बालिग़ होने तक वह बाल सुधार गृह में रहेगा, और 21 साल पूरे होने के बाद वह देहरादून के सुद्धोवाला जेल में अन्य अपराधियों की तरह अपनी आगे की सजा को पूरी करेगा।
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