देहरादून: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड(सीएयू) को एक बार फिर अपनी कार्यकारिणी चुनाव को दोबारा कराने के निर्देश दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासकों कि समिति ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को पत्र जारी कर यह आदेश दिया है. वहीं, समिति द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी प्रदेशों के संघों को अपने संविधान में संशोधन कर चुनाव कराने होंगे.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड(बीसीसीआई) सहित देश के सभी राज्यों के क्रिकेट संघों को बीते सोमवार को इस मामले में अपने नए दिशा निर्देश जारी किए थे. साथ ही समिति ने 10 तरह के स्पष्टीकरण जवाब भी इस आदेश में शामिल किए हैं. ऐसे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड सहित देश के सभी राज्यों के क्रिकेट संघों को नए स्पष्टीकरण को अपने संविधान में शामिल कर नए तरीके से चुनाव कराने होंगे.
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जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासकों द्वारा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को एक मेल भेजा गया है. जिसमें एसोसिएशन को संविधान की नई गाइडलाइंस भी भेजी जा चुकी है. साथ ही समिति ने एसोसिएशन को आदेश दिए गए हैं कि नई गाइडलाइन के मुताबिक अपने संविधान में संशोधन कर चुनाव समिति को अवगत कराया जाए. नए संशोधित संविधान के तहत समिति ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को 28 सितंबर 2019 तक का समय दिया है.