देहरादून: नए साल के पहले फैसले में पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश रमा पांडे की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार मामले में आरोपी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
पॉक्सो कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि दोषी मुन्ना प्रसाद मूल रूप से नालंदा (बिहार) का रहने वाला है. उन्होंने बताया दोषी शादीशुदा और दो बच्चों का पिता भी है.
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भरत सिंह नेगी के मुताबिक, इस मामले में दोषी के खिलाफ आठ गवाह एफएसएल व मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के 164 के बयान और अन्य तरह के पर्याप्त सबूत कोर्ट में पेश किये गये. जिनसे साबित हुआ की दोषी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है.
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ये मामला देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र का था. 28 अप्रैल 2017 को नाबालिग लड़की अपनी मौसी के घर गई थी. इसी दौरान नालंदा के रहने वाले मुन्ना प्रसाद ने उसे वहां से अगवा कर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में लड़की के लापता होने के बाद पुलिस ने एक जून 2017 को रुड़की के भगवानपुर इलाके से अभियुक्त मुन्ना प्रसाद के कब्जे से लड़की को बरामद किया गया था.