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उत्तराखंड में पहली बार किसी माफिया पर PIT NDPS Act में हुई कार्रवाई, पढ़ें पूरी खबर

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Published : Aug 6, 2022, 12:11 PM IST

उत्तराखंड गठन के 22 साल बाद किसी ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस की संस्तुति पर गृह विभाग ने सख्त कानूनी कार्रवाई की है. ड्रग माफिया शिवम गुप्ता के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट (The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1988) की कार्रवाई की है.

Uttarakhand Crime News
माफिया पर PIT NDPS Act के तहत कार्रवाई

देहरादून: राज्य गठन के 22 साल बाद किसी ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस ने पीआईटी एनडीपीएस एक्ट (The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1988) का प्रयोग किया है. राजधानी देहरादून में 2015 से 2021 तक लगातार रेस्टोरेंट की आड़ में ड्रग्स कारोबार में संलिप्त शिवम गुप्ता के खिलाफ गृह विभाग द्वारा जारी PIT NDPS Act का प्रयोग किया गया है. जिसके बाद से ड्रग माफिया शिवम गुप्ता देहरादून सुद्दोवाला जेल में बंद है.

STF एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक ड्राग्स माफिया का साम्राज्य खत्म करने के लिए पुलिस की अपील पर सरकार ने शिवम गुप्ता पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट लगाया था. उसी का नतीजा रहा कि राज्य स्थापना के 22 साल बाद नशा कारोबार में लिप्त मुख्य अभियुक्त पर द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांसेस एक्ट-1988 के तहत कार्रवाई की गई है.

वहीं, एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक लगातार अवैध ड्रग्स कारोबार में लिप्त सरगना पर प्रभावी अंकुश लगाने के चलते PIT NDPS की धारा लगाई जाती है. ताकि इन अपराधियों को आसानी से जमानत न मिल सके.

ये भी पढ़ें: संगठित ड्रग्स कारोबार पर नकेल कसने को लेकर STF की तैयारी, PIT NDPS ACT तहत होगी कार्रवाई

जानिए क्या होता है पिट एनडीपीएस एक्ट: पिट यानी पीआइटी एनडीपीएस एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है, जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं. यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है. यह एक्ट लगने के बाद अपराधी को जल्द जमानत नहीं मिल पाती है.

ड्रग्स माफिया शिवम गुप्ता के काले कारनामे: पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट की आड़ में शिवम गुप्ता लंबे समय से ड्रग्स कारोबार में लिप्त है. वर्ष 2015 में वह चरस तस्करी में गिरफ्तार हुआ. वर्ष 2016 में वह अवैध स्मैक के साथ पटेल नगर में गिरफ्तार हुआ. वर्ष 2021 में थाना डोईवाला में उसकी होंडा सिटी कार से भारी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद हुई. इतना ही नहीं अभियुक्त के खिलाफ कई जानलेवा हमले में भी FIR दर्ज हैं.

वहीं, अभियुक्त पर अलग-अलग थानों में आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे भी दर्ज हैं. ऐसे में ड्रग्स सरगना शिवम गुप्ता हर बार जमानत का फायदा उठाकर मादक पदार्थों की तस्करी करता था. शिवम गुप्ता द्वारा नशे के काले कारोबार से कई चल-अचल संपत्ति अर्जित की गई हैं. STF के अनुसार ऐसे में आदतन जो नशा माफिया बार-बार एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर बाहर आते हैं. लगातार अवैध ड्रग्स कारोबार में लिप्त हैं. उनके खिलाफ एसटीएफ द्वारा पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत तैयार किए गए निरुद्ध कार्रवाई प्रस्ताव पर उत्तराखंड गृह विभाग द्वारा आदेश पारित किया जाता है.

पुलिस के मुताबिक ड्रग माफिया शिवम गुप्ता मूल रूप से देहरादून के वसंत विहार 212 इंदिरा नगर का रहने वाला है. STF के अनुसार अभियुक्त द्वारा ड्रग्स के कारोबार से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति को दूसरों के नाम से दिखाई गई है. जिसमें होंडा एक्टिवा, ट्रैक्टर, होंडा सिटी-थार कार, कई बाइकें, मेहूवाला में जमीन, देहरा खास पटेल नगर में प्रॉपर्टी और वसंत विहार क्षेत्र में 153 वर्ग मीटर में स्थापित रेस्टोरेंट, चकराता रोड में दून कॉफी हाउस हैं.

देहरादून: राज्य गठन के 22 साल बाद किसी ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस ने पीआईटी एनडीपीएस एक्ट (The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1988) का प्रयोग किया है. राजधानी देहरादून में 2015 से 2021 तक लगातार रेस्टोरेंट की आड़ में ड्रग्स कारोबार में संलिप्त शिवम गुप्ता के खिलाफ गृह विभाग द्वारा जारी PIT NDPS Act का प्रयोग किया गया है. जिसके बाद से ड्रग माफिया शिवम गुप्ता देहरादून सुद्दोवाला जेल में बंद है.

STF एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक ड्राग्स माफिया का साम्राज्य खत्म करने के लिए पुलिस की अपील पर सरकार ने शिवम गुप्ता पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट लगाया था. उसी का नतीजा रहा कि राज्य स्थापना के 22 साल बाद नशा कारोबार में लिप्त मुख्य अभियुक्त पर द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांसेस एक्ट-1988 के तहत कार्रवाई की गई है.

वहीं, एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा के मुताबिक लगातार अवैध ड्रग्स कारोबार में लिप्त सरगना पर प्रभावी अंकुश लगाने के चलते PIT NDPS की धारा लगाई जाती है. ताकि इन अपराधियों को आसानी से जमानत न मिल सके.

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जानिए क्या होता है पिट एनडीपीएस एक्ट: पिट यानी पीआइटी एनडीपीएस एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है, जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं. यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है. यह एक्ट लगने के बाद अपराधी को जल्द जमानत नहीं मिल पाती है.

ड्रग्स माफिया शिवम गुप्ता के काले कारनामे: पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट की आड़ में शिवम गुप्ता लंबे समय से ड्रग्स कारोबार में लिप्त है. वर्ष 2015 में वह चरस तस्करी में गिरफ्तार हुआ. वर्ष 2016 में वह अवैध स्मैक के साथ पटेल नगर में गिरफ्तार हुआ. वर्ष 2021 में थाना डोईवाला में उसकी होंडा सिटी कार से भारी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद हुई. इतना ही नहीं अभियुक्त के खिलाफ कई जानलेवा हमले में भी FIR दर्ज हैं.

वहीं, अभियुक्त पर अलग-अलग थानों में आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे भी दर्ज हैं. ऐसे में ड्रग्स सरगना शिवम गुप्ता हर बार जमानत का फायदा उठाकर मादक पदार्थों की तस्करी करता था. शिवम गुप्ता द्वारा नशे के काले कारोबार से कई चल-अचल संपत्ति अर्जित की गई हैं. STF के अनुसार ऐसे में आदतन जो नशा माफिया बार-बार एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर बाहर आते हैं. लगातार अवैध ड्रग्स कारोबार में लिप्त हैं. उनके खिलाफ एसटीएफ द्वारा पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत तैयार किए गए निरुद्ध कार्रवाई प्रस्ताव पर उत्तराखंड गृह विभाग द्वारा आदेश पारित किया जाता है.

पुलिस के मुताबिक ड्रग माफिया शिवम गुप्ता मूल रूप से देहरादून के वसंत विहार 212 इंदिरा नगर का रहने वाला है. STF के अनुसार अभियुक्त द्वारा ड्रग्स के कारोबार से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति को दूसरों के नाम से दिखाई गई है. जिसमें होंडा एक्टिवा, ट्रैक्टर, होंडा सिटी-थार कार, कई बाइकें, मेहूवाला में जमीन, देहरा खास पटेल नगर में प्रॉपर्टी और वसंत विहार क्षेत्र में 153 वर्ग मीटर में स्थापित रेस्टोरेंट, चकराता रोड में दून कॉफी हाउस हैं.

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