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जमीन के फर्जी कागज बनाकर 19 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई जांच

देहरादून में जमीन ठगी का एक और मामला सामने आया है. जहां आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक शख्स को 19 लाख का चूना लगाया.

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Published : Oct 25, 2019, 8:45 PM IST

जमीन ठगी मामले में कोर्ट ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के दिए आदेश

देहरादून: नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केदारपुरम निवासी के साथ जमीन मामले में धोखाधड़ी में अब कार्रवाई शुरु हो गई है. मामले में मुकदमा कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया है. बता दें कि इस मामले में आरोपियों ने फर्जी अनुबंध पत्र बनाकर उसे कचहरी में पेश कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया था. इस मामले में एक महिला भी शामिल है.

बता दें कि 2 अगस्त 2018 को बाग के रहने वाले अनिल अग्रवाल की मुलाकात अनिल कुमार के साथ हुई थी. जिसके बाद अनिल कुमार ने अनिल अग्रवाल को अपने साथी राफीक अहमद से मिलवाकर केदारपुरम में जमीन दिखाई. जिसके बाद अनिल अग्रवाल को ये जमीन पसंद आई और सौदा 23 लाख 40 हजार 870 रुपए में तय किया गया. सौदा तय होने के बाद आरोपियों ने कहचरी से अनुबंध कर पीड़ित से 16 लाख रुपए ले लिए. जिसके बाद रजिस्ट्री की तारीख 22 अक्टूबर तय की गई.

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इसी बीच पीड़ित अनिल अग्रवाल ने आरोपियों को 3 लाख रुपए और दे दिये. जब 22 अक्टूबर को पीड़ित अनिल अग्रवाल रजिस्ट्री करने के लिए कोर्ट पहुंचे तो दूसरे पक्ष से वहां कोई भी नहीं पहुंचा. जिससे अनिल अग्रवाल एकदम हैरान हो गये. बाद में पता चला कि आरोपियों ने कचहरी से फर्जी अनुबंध फर्जी बनवाये थे.

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नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी दिलबर सिंह नेगी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दिल्ली निवासी अनिल कुमार, रफीक अहमद, अमित, वंदना और जितेंद्र गुलाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसके बाद अब पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

देहरादून: नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केदारपुरम निवासी के साथ जमीन मामले में धोखाधड़ी में अब कार्रवाई शुरु हो गई है. मामले में मुकदमा कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया है. बता दें कि इस मामले में आरोपियों ने फर्जी अनुबंध पत्र बनाकर उसे कचहरी में पेश कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया था. इस मामले में एक महिला भी शामिल है.

बता दें कि 2 अगस्त 2018 को बाग के रहने वाले अनिल अग्रवाल की मुलाकात अनिल कुमार के साथ हुई थी. जिसके बाद अनिल कुमार ने अनिल अग्रवाल को अपने साथी राफीक अहमद से मिलवाकर केदारपुरम में जमीन दिखाई. जिसके बाद अनिल अग्रवाल को ये जमीन पसंद आई और सौदा 23 लाख 40 हजार 870 रुपए में तय किया गया. सौदा तय होने के बाद आरोपियों ने कहचरी से अनुबंध कर पीड़ित से 16 लाख रुपए ले लिए. जिसके बाद रजिस्ट्री की तारीख 22 अक्टूबर तय की गई.

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इसी बीच पीड़ित अनिल अग्रवाल ने आरोपियों को 3 लाख रुपए और दे दिये. जब 22 अक्टूबर को पीड़ित अनिल अग्रवाल रजिस्ट्री करने के लिए कोर्ट पहुंचे तो दूसरे पक्ष से वहां कोई भी नहीं पहुंचा. जिससे अनिल अग्रवाल एकदम हैरान हो गये. बाद में पता चला कि आरोपियों ने कचहरी से फर्जी अनुबंध फर्जी बनवाये थे.

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नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी दिलबर सिंह नेगी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दिल्ली निवासी अनिल कुमार, रफीक अहमद, अमित, वंदना और जितेंद्र गुलाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसके बाद अब पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

Intro:थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत केदारपुरम निवासी को ज़मीन बेचने के नाम पर कोर्ट के आदेश पर महिला सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी ओर षड्यंत्र रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया।आरोपियों ने कहचरी में फर्जी अनुबंध पत्र तैयार किया था।


Body:थाना नेहरू कॉलोनी में आये कोर्ट के आदेश अनुसार भंडारी बाग निवासी अनिल अग्रवाल की मुलाकात 2 अगस्त 2018 को आरोपी अनिल कुमार के साथ हुई थी।और आरोपी अनिल कुमार ने अपने साथी राफीक अहमद के साथ मिलकर पीड़ित अनिल अग्रवाल को मौके पर जाकर केदारपुरम में ज़मीन दिखाई।पीड़ित अनिल अग्रवाल ने ज़मीन पसन्द करने के बाद ज़मीन का सौदा 23 लाख 40 हज़ार 870 रुपए में तय किया।और उसके बाद आरोपियों ने कहचरी से अनुबंध भी बंनाने के बाद पीड़ित अनिल कुमार ने आरोपियों को 16 लाख रुपए दे दिए।और रजिस्ट्री की तारीख 22 अक्टूबर तय की गई।इसी बीच पीड़ित अनिल अग्रवाल ने 3 लाख रुपए ओर आरोपियों को दे दिए।लेकिन 22 अक्टूबर को पीड़ित अनिल अग्रवाल तो कोर्ट पहुंच गया लेकिन आरोपी नही पुहंचे।ओर बाद में पता चला कि अनुबंध भी फर्जी बनवाये गए थे।


Conclusion:थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी दिलबर सिंह नेगी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दिल्ली निवासी अनिल कुमार,रफीक अहमद,अमित, वंदना ओर जितेंद्र गुलाटी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया,और पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई जारी है।
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