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Unlock-5: मुख्य सचिव ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए कहां क्या छूट मिली

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से अनलॉक-5 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है. अनलॉक-5 में कई गतिविधियों को खोला गया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, सिनेमाघर और स्विमिंग पूल को भी खोला गया है.

Uttarakhand Unlock-5
मुख्य सचिव ओम प्रकाश
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Published : Oct 2, 2020, 9:14 AM IST

Updated : Oct 2, 2020, 12:02 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अनलॉक-5 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें अब तक प्रतिबंधित ज्यादातर गतिविधियों को खोल दिया गया है. अनलॉक-5 में प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों पर कई सारी रियायतें लोगों को दी गई हैं.

पढ़ें- Gandhi Jayanti 2020: बापू की कुमाऊं यात्रा पर विशेष, आजादी की लड़ाई में अल्मोड़ा का अहम योगदान

शादी व अन्य कार्यक्रमों के लिए नियम

  • शादी विवाह समेत अन्य किसी भी तरह के कार्यक्रम व समारोह में अब अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे.
  • अनलॉक-4 तक यह सीमा 100 लोगों की थी.

स्कूल-कॉलेज खोलने की अनुमति

  • 15 अक्तूबर से सशर्त खुल सकेंगे स्कूल और कॉलेज.
  • ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था भी जारी रहेगी.
  • शिक्षा विभाग सभी स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन, अभिभावकों से बातचीत कर फैसला करेगा.
  • छात्र स्कूल जा सकते हैं, लेकिन अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी होगी.
  • छात्र सीमित संख्या में ही स्कूल जा सकेंगे, इसके लिए शिक्षा विभाग जारी करेगा एसओपी

कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी अनुमति

  • 15 अक्तूबर से कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी खोलने की अनुमति.
  • जिले के डीएम देंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोने की अनुमति.

खेल

  • खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खुलेंगे स्वीमिंग पुल.
  • खेल मंत्रालय इसके लिए जारी करेगा एसओपी (Standard operating procedure, मानक संचालन प्रक्रिया).

अंतरराज्यीय आवागमन

  • इसके लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर कराना होगा पंजीकरण.
  • जिला प्रशासन करेगा थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था.

अंतरजनपदीय आवागमन

  • राज्य में अंतरजनपदीय आवागमन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य.
  • किसी को भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा.
  • कोविड पॉजिटिव पाए गए तो ही क्वारंटाइन किया जाएगा.

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अनलॉक-5 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें अब तक प्रतिबंधित ज्यादातर गतिविधियों को खोल दिया गया है. अनलॉक-5 में प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों पर कई सारी रियायतें लोगों को दी गई हैं.

पढ़ें- Gandhi Jayanti 2020: बापू की कुमाऊं यात्रा पर विशेष, आजादी की लड़ाई में अल्मोड़ा का अहम योगदान

शादी व अन्य कार्यक्रमों के लिए नियम

  • शादी विवाह समेत अन्य किसी भी तरह के कार्यक्रम व समारोह में अब अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे.
  • अनलॉक-4 तक यह सीमा 100 लोगों की थी.

स्कूल-कॉलेज खोलने की अनुमति

  • 15 अक्तूबर से सशर्त खुल सकेंगे स्कूल और कॉलेज.
  • ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था भी जारी रहेगी.
  • शिक्षा विभाग सभी स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन, अभिभावकों से बातचीत कर फैसला करेगा.
  • छात्र स्कूल जा सकते हैं, लेकिन अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी होगी.
  • छात्र सीमित संख्या में ही स्कूल जा सकेंगे, इसके लिए शिक्षा विभाग जारी करेगा एसओपी

कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी अनुमति

  • 15 अक्तूबर से कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी खोलने की अनुमति.
  • जिले के डीएम देंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोने की अनुमति.

खेल

  • खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खुलेंगे स्वीमिंग पुल.
  • खेल मंत्रालय इसके लिए जारी करेगा एसओपी (Standard operating procedure, मानक संचालन प्रक्रिया).

अंतरराज्यीय आवागमन

  • इसके लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर कराना होगा पंजीकरण.
  • जिला प्रशासन करेगा थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था.

अंतरजनपदीय आवागमन

  • राज्य में अंतरजनपदीय आवागमन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य.
  • किसी को भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा.
  • कोविड पॉजिटिव पाए गए तो ही क्वारंटाइन किया जाएगा.
Last Updated : Oct 2, 2020, 12:02 PM IST
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