देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अनलॉक-5 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें अब तक प्रतिबंधित ज्यादातर गतिविधियों को खोल दिया गया है. अनलॉक-5 में प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों पर कई सारी रियायतें लोगों को दी गई हैं.
शादी व अन्य कार्यक्रमों के लिए नियम
- शादी विवाह समेत अन्य किसी भी तरह के कार्यक्रम व समारोह में अब अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे.
- अनलॉक-4 तक यह सीमा 100 लोगों की थी.
स्कूल-कॉलेज खोलने की अनुमति
- 15 अक्तूबर से सशर्त खुल सकेंगे स्कूल और कॉलेज.
- ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था भी जारी रहेगी.
- शिक्षा विभाग सभी स्कूलों, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन, अभिभावकों से बातचीत कर फैसला करेगा.
- छात्र स्कूल जा सकते हैं, लेकिन अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी होगी.
- छात्र सीमित संख्या में ही स्कूल जा सकेंगे, इसके लिए शिक्षा विभाग जारी करेगा एसओपी
कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी अनुमति
- 15 अक्तूबर से कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी खोलने की अनुमति.
- जिले के डीएम देंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोने की अनुमति.
खेल
- खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खुलेंगे स्वीमिंग पुल.
- खेल मंत्रालय इसके लिए जारी करेगा एसओपी (Standard operating procedure, मानक संचालन प्रक्रिया).
अंतरराज्यीय आवागमन
- इसके लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर कराना होगा पंजीकरण.
- जिला प्रशासन करेगा थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था.
अंतरजनपदीय आवागमन
- राज्य में अंतरजनपदीय आवागमन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य.
- किसी को भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा.
- कोविड पॉजिटिव पाए गए तो ही क्वारंटाइन किया जाएगा.