नई दिल्ली: आज से सितंबर (September) महीने की शुरुआत हो गई है और पहली तारीख से कई बदलाव लागू हो रहे हैं. बता दें, गैस सिलेंडर के दाम से लेकर बैंकिंग नियमों तक कई बदलाव देखने को मिलेंगे. इसके अलावा नया महीना आपकी जेब पर असर डालने वाला है. दरअसल, टोल टैक्स से लेकर जमीन खरीदने तक के लिए अब आपको जेब अब ज्यादा ढीली करनी होगी. आइए जानते हैं कि 1 सितंबर से क्या-क्या खास बदलाव हो गए हैं.
1- रसोई गैस की कीमतों में कटौती
हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं. इस बार भी पहली तारीख को कंपनियों ने दामों में बदलाव किए है. रसोई गैस की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की गई है. ये कटौती कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की गई. 1 सितंबर दिल्ली में 1 इंडेन के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपये, कोलकाता में 100 रुपये, मुंबई में 92.50 रुपये, चेन्नई में 96 रुपये सस्ता मिलेगा.
2- टोल टैक्स (toll tax) पर देना होगा ज्यादा पैसा
अगर आप यमुना एक्सप्रेस-वे के जरिए दिल्ली आते-जाते हैं, तो आज से आपको अधिक टोल टैक्स चुकाना होगा. 1 सितंबर से लागू नई बढ़ोतरी के अनुसार, कार, जीप, वैन और अन्य हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल टैक्स के रेट में 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2.65 किलोमीटर कर दिया गया है. यानी प्रति किलोमीटर 10 पैसे की वृद्धि की गई है. हल्के कमर्शियल वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बसों के लिए टोल टैक्स को 3.90 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 4.15 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है. बस या ट्रक के लिए टोल की दर को 7.90 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 8.45 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है.
3- इंश्योरेंस एजेंटों को झटका
IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब इंश्योरेंस एजेंट को 30 से 35 फीसदी की बजाय 20 फीसदी ही कमीशन मिलेगा. इससे जहां एजेंटों को झटका लगा है तो वहीं लोगों की प्रीमियम की राशि में कमी आएगी, जो बड़ी राहत होगी. कमीशन के बदलाव का नियम 2022 से लागू हो जाएगा.
4- PNB KYC Updates की डेडलाइन खत्म
पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) अपने ग्राहकों से लंबे समय से केवाईसी (Know Your Customers) अपडेट करने को कह रहा था. आज से KYC अपडेट कराने की डेडलाइन खत्म हो गई है. इस काम को पूरा करने के लिए बैंक ने आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 तय की है. बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपने KYC अपडेट करने का काम नहीं किया है तो तुरंत अपनी ब्रांच से संपर्क करें.
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5- NPS के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव