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पति की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास - कोर्ट न्यूज

तृतीय अपर जिला जज विवेक द्विवेदी ने मामले में गवाहों और पत्रावलियों का अध्ययन करने के बाद दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.

पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास
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Published : Feb 27, 2019, 3:57 AM IST

रुद्रपुर: वर्ष 2014 में काशीपुर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में तृतीय अपर जिला जज विवेक द्विवेदी की अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोनों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने 11 गवाह पेश किए.

पढ़ें-बुलेट से स्मैक तस्करी कर रहे बाप-बेटे गिरफ्तार, पहुंचे सलाखों के पीछे

जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण ने बताया कि जसपुर निवासी निर्मल सिंह ने 11 अगस्त 2014 को काशीपुर कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उसका चचेरा भाई पाकेश पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम रेहड़ (बिजनौर) काशीपुर में पत्नी सरोज और बच्चों के साथ रहता था.

मृतक की पत्नी ने उसे फोन पर पाकेश के मौत की सूचना दी थी. जिसके बाद वह परिवार के साथ काशीपुर पहुंचा था. यहां आकर देखा तो पाकेश का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था और उसके गले में चोट के निशान थे. परिजनों का आरोप था कि पाकेश की हत्या उसकी पत्नी ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है.

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पढ़ें-औली में नेशनल चैम्पिनशिप का हुआ आगाज, इस साल हो सकती है अंतराराष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता

तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था. पूछताछ में आरोपी पत्नी ने बताया था कि पाकेश उसके साथ मारपीट करता था. इसके चलते वह बिजनौर छोड़कर काशीपुर अपनी मां के पास आ गई और यहां जूते की एक फैक्ट्री में काम करने लगी थी. यहां पर उसकी मुलाकात नेकपाल निवासी ग्राम भगतपुर, मुरादाबाद से हुई थी. दोनों की ये मुलाकात धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

इसी बीच पाकेश भी काशीपुर आ गया था और उसे दोनों के बारे में पता चल गया था. यहां आकर भी वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा. 10 अगस्त 2014 की रात पाकेश फिर से शराब पीकर घर आया और अपनी पत्नी के साथ मारपीट की. इसके बाद वह सो गया था. तभी पाकेश की पत्नी में अपने दोस्त नेकपाल को फोन कर घर बुला लिया. लेकिन तभी पाकेश की नीद खुल गई. इस दौरान नेकपाल और पाकेश के बीच झगड़ा हुई. इसी बीच पाकेश की पत्नी में उसने सिर पर सरिये से हमला कर दिया और नेकपाल ने उसका गल दबा दिया. जिससे पाकेश की मौके पर ही मौत हो गई.

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इस घटना के बाद नेकपाल मौके से भाग गया और पाकेश की पत्नी ने परिजनों को बताया कि पाकेश शराब के नशे में छत से गिर गया था. जिस कारण उसकी मौत हुई. परिजनों के तहरीर पर पुलिस ने 12 फरवरी को नेकपाल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया था. मंगलवार को तृतीय अपर जिला जज विवेक द्विवेदी ने मामले में गवाहों और पत्रावलियों का अध्ययन करने के बाद दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.

रुद्रपुर: वर्ष 2014 में काशीपुर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में तृतीय अपर जिला जज विवेक द्विवेदी की अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोनों पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने 11 गवाह पेश किए.

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जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण ने बताया कि जसपुर निवासी निर्मल सिंह ने 11 अगस्त 2014 को काशीपुर कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उसका चचेरा भाई पाकेश पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम रेहड़ (बिजनौर) काशीपुर में पत्नी सरोज और बच्चों के साथ रहता था.

मृतक की पत्नी ने उसे फोन पर पाकेश के मौत की सूचना दी थी. जिसके बाद वह परिवार के साथ काशीपुर पहुंचा था. यहां आकर देखा तो पाकेश का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था और उसके गले में चोट के निशान थे. परिजनों का आरोप था कि पाकेश की हत्या उसकी पत्नी ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है.

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तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था. पूछताछ में आरोपी पत्नी ने बताया था कि पाकेश उसके साथ मारपीट करता था. इसके चलते वह बिजनौर छोड़कर काशीपुर अपनी मां के पास आ गई और यहां जूते की एक फैक्ट्री में काम करने लगी थी. यहां पर उसकी मुलाकात नेकपाल निवासी ग्राम भगतपुर, मुरादाबाद से हुई थी. दोनों की ये मुलाकात धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

इसी बीच पाकेश भी काशीपुर आ गया था और उसे दोनों के बारे में पता चल गया था. यहां आकर भी वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा. 10 अगस्त 2014 की रात पाकेश फिर से शराब पीकर घर आया और अपनी पत्नी के साथ मारपीट की. इसके बाद वह सो गया था. तभी पाकेश की पत्नी में अपने दोस्त नेकपाल को फोन कर घर बुला लिया. लेकिन तभी पाकेश की नीद खुल गई. इस दौरान नेकपाल और पाकेश के बीच झगड़ा हुई. इसी बीच पाकेश की पत्नी में उसने सिर पर सरिये से हमला कर दिया और नेकपाल ने उसका गल दबा दिया. जिससे पाकेश की मौके पर ही मौत हो गई.

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इस घटना के बाद नेकपाल मौके से भाग गया और पाकेश की पत्नी ने परिजनों को बताया कि पाकेश शराब के नशे में छत से गिर गया था. जिस कारण उसकी मौत हुई. परिजनों के तहरीर पर पुलिस ने 12 फरवरी को नेकपाल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया था. मंगलवार को तृतीय अपर जिला जज विवेक द्विवेदी ने मामले में गवाहों और पत्रावलियों का अध्ययन करने के बाद दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस दस हजार का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:एंकर - वर्ष 2014 में काशीपुर मैं प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में रूद्रपुर कोर्ट ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दोनों आरोपियों को 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वही मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने 11 गवाह पेश किए।


Body:वीओ - जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण ने बताया कि जसपुर निवासी निर्मल सिंह ने 11 अगस्त 2014 को काशीपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर शॉप पर बताया था कि उसका चचेरा भाई ग्राम रेहण बिजनौर निवासी पाकेस यहां काशीपुर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आकर रहने लगा था मृतक की पत्नी ने उसे फोन पर पाकेस के मौत की सूचना दी थी। जिसके बाद वह परिवार के साथ काशीपुर पहुंच गया जहां पर पाकेस का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था। ओर उसके गले में चोट के निशान थे। आरोप था कि पाकेस की पत्नी ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था पूछताछ मैं आरोपी पत्नी ने बताया था कि पाकेस उसके साथ मारपीट करता था इसके चलते वह बिजनौर छोड़कर काशीपुर अपनी मां के पास आ गई और यहां जूते की एक फैक्ट्री में काम करने लगी थी यहां पर उसकी मुलाकात ग्राम भगतपुर मुरादाबाद नेकपाल से हुई थी दोनों के बीच मुलाकात प्यार में तब्दील हो गया इसी बीच उसका पति भी यहां काशीपुर आ गया और उसे दोनों के बारे में पता चल गया। यहां आकर भी वह उससे मारपीट करने लगा, 10 अगस्त 2014 की रात को पाकेस फिर से शराब पीकर घर आया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी इसके बाद वह सो गया था इस पर उसने अपने दोस्त नेकपाल को फोन किया नेकपाल के घर पहुंचने पर पाकेस की नींद खुल गई और उसने नेपाल का विरोध किया इस दौरान आरोपी पत्नी ने सरिया उठाकर पाकेस के सिर पर हमला कर दिया और नेकपाल ने पाकेस का गला दबा दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई इसके बाद उसने नेकपाल को यह कहकर वहां से भगा दिया कि पाकेस शराब के नशे में छत से नीचे गिर गया था 12 फरवरी 2014 को पुलिस ने नेकपाल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया था। मंगलवार को तृतीय अपर जिला जज विवेक द्विवेदी ने मामले में गवाहों और पत्रावलियों का अध्ययन करने के बाद दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दस दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।


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