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जानिए देशभर में खुल रहे 65 हजार पेट्रोल पंप के विरोध में डाली गई याचिका पर हाई कोर्ट ने क्या कहा

देहरादून की संस्था समाजिक एवं ग्रामीण विकास समिति ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : Mar 2, 2019, 3:56 AM IST

नैनीताल: केंद्र सरकार की ओर से देशभर में खोले जा रहे 65 हजार पेट्रोल पंप के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी मांगों का प्रत्यावेदन केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव को देने को कहा है, ताकि उनकी मांगे पूरी हो सके.

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बता दें कि देहरादून की संस्था समाजिक एवं ग्रामीण विकास समिति ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में 65 हजार पेट्रोल पंप खोलने का फैसला लिया है. इन पेट्रोल पंप के खुलने से पर्यावरण प्रदूषण और अधिक बढ़ जाएगा. सरकार इन पेट्रोल पंपों को खोलने की जगह यदि उर्जा के अन्य साधनों पर खर्च करे तो प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सकेगा. सरकार को सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, इलेक्ट्रिक कार चलाने, बिजली की क्षमता बढ़ाने आदि पर फोकस करना चाहिए.

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इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश रंग नाथन और न्यायधीश रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी सभी मांगों को प्रत्यावेदन केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव को देने को कहा है, ताकि उनकी मांगो मे कार्यवाही हो सके.

नैनीताल: केंद्र सरकार की ओर से देशभर में खोले जा रहे 65 हजार पेट्रोल पंप के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी मांगों का प्रत्यावेदन केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव को देने को कहा है, ताकि उनकी मांगे पूरी हो सके.

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बता दें कि देहरादून की संस्था समाजिक एवं ग्रामीण विकास समिति ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में 65 हजार पेट्रोल पंप खोलने का फैसला लिया है. इन पेट्रोल पंप के खुलने से पर्यावरण प्रदूषण और अधिक बढ़ जाएगा. सरकार इन पेट्रोल पंपों को खोलने की जगह यदि उर्जा के अन्य साधनों पर खर्च करे तो प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सकेगा. सरकार को सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, इलेक्ट्रिक कार चलाने, बिजली की क्षमता बढ़ाने आदि पर फोकस करना चाहिए.

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इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश रंग नाथन और न्यायधीश रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी सभी मांगों को प्रत्यावेदन केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव को देने को कहा है, ताकि उनकी मांगो मे कार्यवाही हो सके.

Intro:स्लग-पैट्रोल पम्प

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर-केंद्र सरकार द्वारा देश भर मे खोले जा रहे 65हजार पैट्रोल पम्प का मामला नैनीताल हाई कोर्ट की सारण मे जा पहुचा है,हाई कोर्ट ने मामले मे याचिका कर्ताको को निर्देश दिये है की वो अपनी मांगो को लेकर सचिव पेट्रोलियम केंद्र सरकार को प्रतियवेदं दे,,,
ताकी उनकी माँग पूरी हो सेक।


Body:आपको बता दे की देहरादून की संस्था समाजिक एवं ग्रमीण विकाश समिति ने नैनीताल हाई कोर्ट मे जनहित याचीक दायर कर कहा था की केंद्र सरकार ने पुरे देश मे 65हजार पैट्रोल पम्प खोलने का फेसला लिया है,
इन पैट्रोल पंपो के खुलने से पर्यावरण प्रदूसण ओर अधिक बड जायेगा,,इस लिये सरकार इन पैट्रोल पंपो की जगह उर्जा के अन्य साधनो पर खर्च करे ताकी प्रदूसण की समस्या से निजात मिल सेक,,ओर सरकार सौर उर्जा को बडाए,इलेक्ट्रानिक कार चलाये ओर बिजली की शमता बढाये,,,


Conclusion:मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंग नाथन ओर न्यायधीश रमेश चन्द्र खुल्बे की खण्ड पीठ ने यचिककर्ता से मामले को केंद्र सरकार ओर राज्य सरकार के पास के पास ले जाए,ताकी उनकी मांगो मे कार्यवाही हो सेक।
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