बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु की फास्ट ट्रैक सेशंस कोर्ट ने एक 70 वर्षीय आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है और 1 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 70 वर्षीय आरोपी पर अपनी ही पोती के साथ यौन शोषण का आरोप सिद्ध हुआ है. पीड़ित लड़की बेंगलुरु शहर के कुमारस्वामी लेआउट में अपने माता-पिता के साथ रहती थी. आरोपी बुजुर्ग भी उनके साथ ही रहता था.
जानकारी के अनुसार आरोपी बुजुर्ग अश्लील वीडियो देखने का आदी है और पीड़िता के माता-पिता के काम पर जाने पर वह अपनी पोती के साथ खेलने के बहाने उसके गुप्तांगों को छूता था और उसका यौन उत्पीड़न करता था. बताया जा रहा है कि आरोपी ने तीसरी से आठवीं कक्षा तक पोती को अश्लील वीडियो दिखाया और साथ ही धमकी भी दी और घर में अकेले होने पर उसका यौन शोषण किया.
इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़ित लड़की को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसके पिता की हत्या कर देगा. जानकारी के अनुसार लगातार पांच साल तक पीड़ित लड़की अपने साथ किए गए इस यौन शोषण को सहती रही. लेकिन साल 2020 में कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा ने आखिरकार अपने माता-पिता को इस हरकत के बारे में बताया.
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पीड़ित लड़की द्वारा अपनी आप-बीती बताए जाने के बाद कुमारस्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन में उसके माता-पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. लोक अभियोजक पी. कृष्णवेनी ने शिकायतकर्ता की ओर से बहस की.