ETV Bharat / bharat

Reservation In CISF: पूर्व अग्निवीरों के लिए BSF के बाद CISF में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा

गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में भी उनके लिए ऐसा ही कदम उठाया था.

MHA announces
केंद्रीय गृह मंत्रालय
author img

By

Published : Mar 17, 2023, 7:10 AM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में खाली पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. मंत्रालय ने ऊपरी आयु सीमा में छूट को भी अधिसूचित किया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की गई थी. अधिसूचना में कहा गया है कि 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवरों के लिए आरक्षित होंगी. इस पर मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी.

अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व-अग्निवरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी. केंद्र ने पिछले साल 14 जून को थल सेना, नौसेना और वायु सेना में 17 से साढ़े 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना शुरू की थी. योजना के तहत भर्ती होने वालों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा. चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रत्येक बैच से 25 प्रतिशत भर्तियों को नियमित सेवा की पेशकश की जाएगी.

ये भी पढ़ें- Remark on Agniveer: अग्निवीर योजना पर टिप्पणी किए जाने पर भड़के कर्नल टीपी त्यागी, मंत्री को बताया देशद्रोही

गृह मंत्रालय ने उस समय कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी. इसने यह भी घोषणा की थी कि पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और बाद के बैचों के लिए तीन साल तक की छूट दी गई थी. इसके अलावा, पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी.

(पीटीआई)

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में खाली पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. मंत्रालय ने ऊपरी आयु सीमा में छूट को भी अधिसूचित किया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की गई थी. अधिसूचना में कहा गया है कि 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवरों के लिए आरक्षित होंगी. इस पर मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी.

अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व-अग्निवरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी. केंद्र ने पिछले साल 14 जून को थल सेना, नौसेना और वायु सेना में 17 से साढ़े 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना शुरू की थी. योजना के तहत भर्ती होने वालों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा. चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रत्येक बैच से 25 प्रतिशत भर्तियों को नियमित सेवा की पेशकश की जाएगी.

ये भी पढ़ें- Remark on Agniveer: अग्निवीर योजना पर टिप्पणी किए जाने पर भड़के कर्नल टीपी त्यागी, मंत्री को बताया देशद्रोही

गृह मंत्रालय ने उस समय कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी. इसने यह भी घोषणा की थी कि पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और बाद के बैचों के लिए तीन साल तक की छूट दी गई थी. इसके अलावा, पूर्व-अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी.

(पीटीआई)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.