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Haridwar hate speech case: जितेंद्र नारायण त्यागी जेल से हुए रिहा, दिनेशानंद भारती को भी मिली जमानत

इस मामले में 13 जनवरी को जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 18 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई है. वहीं, आज जितेंद्र नारायण त्यागी को जिला कारागर से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया. इस दौरान जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार की जिला कारागार से लेने के लिए कोई भी संत मौके पर नहीं पहुंचा.

Haridwar dharm sansad hate speech case
जितेंद्र नारायण त्यागी और दिनेशानंद भारती को मिली जमानत
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Published : May 19, 2022, 4:31 PM IST

Updated : May 19, 2022, 4:40 PM IST

हरिद्वार: धर्म संसद हेट स्पीच मामले में हरिद्वार के जिला कारागर में बंद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी आज अंतरिम जमानत पर रिहा हो गए हैं. वहीं, बड़ी बात ये है कि इस दौरान उन्हें जिला कारागर से लेने कोई भी संत नहीं पहुंचा. जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में आयोजित हरिद्वार धर्म संसद में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था. उधर, इस मामले में गिरफ्तार स्वामी दिनेशानंद भारती को भी आज हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.

जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को इसी साल 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि रिजवी के वकील ने हृदय रोग के इलाज के लिए जमानत की मांग की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए आदेश दिया कि जमानत के दौरान वह कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे. वहीं, 27 अप्रैल को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हरिद्वार पुलिस ने दिनेशानंद भारती उर्फ सागर सिंधु महाराज को गिरफ्तार किया था. हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद दिनेशानंद भारती को कोर्ट में पेश किया था. जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. आज उन्हें हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है.

जिला कारागर से रिहा हुए जितेंद्र नारायण त्यागी

गौरलतब है कि हरिद्वार में पिछले साल 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बयान दिए गए थे. ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे, जिसके बाद इन वायरल वीडियो के आधार पर कई लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ 23 दिसंबर को हरिद्वार कोतवाली में मामला दर्ज कराया था.
पढ़ें-यति नरसिंहानंद गिरी का बड़ा बयान- 'हमने धर्म संसद में वही मुद्दे उठाये जो चुनाव में भाजपा उठा रही है'

वहीं, इस मामले में 13 जनवरी को जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 17 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई. वहीं, आज जितेंद्र नारायण त्यागी को जिला कारागर से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया. इस दौरान जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार की जिला कारागार से लेने के लिए कोई भी संत मौके पर नहीं पहुंचा. आपको बता दें कि अब तक हेट स्पीच मामले में कुल 3 गिरफ्तारी हो चुकी है.

हाई कोर्ट से दिनेशानंद भारती को मिली जमानत.

ये है पूरा मामलाः हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित रूप से कुछ आपत्तिजनक बयान दिए गए थे. ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे, जिसके बाद इन वायरल वीडियो के आधार पर कई लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ 23 दिसंबर को हरिद्वार शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था.

वहीं, इसी वीडियो के आधार पर हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले नदीम ने वसीम रिजवी के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसके आधार पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ IPC की धारा 153ए, 298 में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद विवेचक ने इन मुकदमे में संत धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा भारती, स्वामी यति नरसिंहानंद व सागर सिंधु महाराज के नाम बढ़ाए थे. मामले की जांच एसआईटी कर रही है. अभी तक नरसिंहानंद पर 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं.

हरिद्वार: धर्म संसद हेट स्पीच मामले में हरिद्वार के जिला कारागर में बंद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी आज अंतरिम जमानत पर रिहा हो गए हैं. वहीं, बड़ी बात ये है कि इस दौरान उन्हें जिला कारागर से लेने कोई भी संत नहीं पहुंचा. जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में आयोजित हरिद्वार धर्म संसद में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था. उधर, इस मामले में गिरफ्तार स्वामी दिनेशानंद भारती को भी आज हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.

जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को इसी साल 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि रिजवी के वकील ने हृदय रोग के इलाज के लिए जमानत की मांग की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए आदेश दिया कि जमानत के दौरान वह कोई भड़काऊ भाषण नहीं देंगे. वहीं, 27 अप्रैल को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हरिद्वार पुलिस ने दिनेशानंद भारती उर्फ सागर सिंधु महाराज को गिरफ्तार किया था. हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद दिनेशानंद भारती को कोर्ट में पेश किया था. जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. आज उन्हें हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है.

जिला कारागर से रिहा हुए जितेंद्र नारायण त्यागी

गौरलतब है कि हरिद्वार में पिछले साल 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बयान दिए गए थे. ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे, जिसके बाद इन वायरल वीडियो के आधार पर कई लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ 23 दिसंबर को हरिद्वार कोतवाली में मामला दर्ज कराया था.
पढ़ें-यति नरसिंहानंद गिरी का बड़ा बयान- 'हमने धर्म संसद में वही मुद्दे उठाये जो चुनाव में भाजपा उठा रही है'

वहीं, इस मामले में 13 जनवरी को जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 17 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई. वहीं, आज जितेंद्र नारायण त्यागी को जिला कारागर से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया. इस दौरान जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार की जिला कारागार से लेने के लिए कोई भी संत मौके पर नहीं पहुंचा. आपको बता दें कि अब तक हेट स्पीच मामले में कुल 3 गिरफ्तारी हो चुकी है.

हाई कोर्ट से दिनेशानंद भारती को मिली जमानत.

ये है पूरा मामलाः हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित रूप से कुछ आपत्तिजनक बयान दिए गए थे. ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे, जिसके बाद इन वायरल वीडियो के आधार पर कई लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ 23 दिसंबर को हरिद्वार शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था.

वहीं, इसी वीडियो के आधार पर हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले नदीम ने वसीम रिजवी के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसके आधार पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ IPC की धारा 153ए, 298 में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद विवेचक ने इन मुकदमे में संत धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा भारती, स्वामी यति नरसिंहानंद व सागर सिंधु महाराज के नाम बढ़ाए थे. मामले की जांच एसआईटी कर रही है. अभी तक नरसिंहानंद पर 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं.

Last Updated : May 19, 2022, 4:40 PM IST
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